JM Financial पर SEBI की कार्रवाई, लीड मैनेजर के तौर पर काम करने पर रोक

मार्केट रेगुलेटर सेबी ने जेएम फाइनेंशियल पर लीड मैनेजर के तौर पर काम करने पर रोक लगा दी है। मार्केट रेगुलेटर के मुताबिक, जेएम फाइनेंशियल फिलहाल डेट सिक्योरिटीज के पब्लिक इश्यू के लीड मैनेजर की भूमिका में नहीं काम कर सकेगी। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने एक पुष्टिकरण आदेश में साफ किया कि जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड (JM Financial) पर यह पाबंदी सिर्फ डेट सिक्योरिटीज के पब्लिक इश्यू पर लागू होती है

अपडेटेड Jun 20, 2024 पर 11:33 PM
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सेबी के अंतरिम आदेश के बाद जेएम फाइनेंशियल ने मार्केट रेगुलेटर से प्रतिबंधों की पुष्टि नहीं करने का अनुरोध किया था।

मार्केट रेगुलेटर सेबी ने जेएम फाइनेंशियल पर लीड मैनेजर के तौर पर काम करने पर रोक लगा दी है। मार्केट रेगुलेटर के मुताबिक, जेएम फाइनेंशियल फिलहाल डेट सिक्योरिटीज के पब्लिक इश्यू के लीड मैनेजर की भूमिका में नहीं काम कर सकेगी। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने एक पुष्टिकरण आदेश में साफ किया कि जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड (JM Financial) पर यह पाबंदी सिर्फ डेट सिक्योरिटीज के पब्लिक इश्यू पर लागू होती है और इक्विटी इश्यू सहित अन्य गतिविधियां इसके दायरे में नहीं आती हैं।

मार्केट रेगुलेटर ने 7 मार्च को जारी अपने अंतरिम आदेश में NCD में संभावित अनियमितताओं के कारण जेएमएफएल को डेट सिक्योरिटीज के पब्लिक इश्यू के लिए प्रमुख मैनेजर के रूप में काम करने से रोक दिया था। जेएम फाइनेंशियल ने मैनेजर के तौर पर जेएम ग्रुप के भीतर रिटेल इनवेस्टर्स और संबंधित कंपनियों को शामिल करते हुए कथित तौर पर अनियमित व्यवहार किया था।

सेबी ने अपनी जांच में पाया था कि जेएम ग्रुप की इकाइयां जेएम फाइनेंशियल द्वारा मैनेज किए जाने वाले इश्यू में सिक्योरिटीज के लिए आवेदन करने के मकसद से निवेशकों को प्रोत्साहित करती हुई नजर आईं। रिटेल इनवेस्टर्स को अहम NCD आवंटित किए गए थे।

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