Madhabi Puri Buch: सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने रविवार (2 मार्च) को कहा कि वह विशेष भ्रष्टाचार निरोधक (ACB) अदालत के उस आदेश को चुनौती देगा, जिसमें कथित शेयर बाजार धोखाधड़ी के संबंध में पूर्व चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। सेबी ने तर्क दिया कि अदालत एक "तुच्छ" याचिका पर कार्रवाई कर रही है। उसने बोर्ड को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया है। मुंबई की एक अदालत ने एंटी-करप्शन ब्यूरो को माधबी पुरी बुच, तीन वर्तमान पूर्णकालिक सदस्यों और BSE के दो अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है।
