Aditya Birla Capital ने अपनी सब्सिडियरी, Aditya Birla Sun Life Insurance Company Limited (ABSLI) के टैक्स मुकदमे के बारे में जानकारी दी है। इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर (AO) ने एसेसमेंट ईयर (AY) 2016-17 के लिए ₹210.30 करोड़ की पूरी डिमांड को रद्द कर दिया है।
यह रद्द करने का फैसला 4 अगस्त, 2025 के ऑर्डर गिविंग इफेक्ट (OGE) के बाद आया है और यह इनकम टैक्स कमिश्नर (अपील्स) [CIT(A)] से मिले ऑर्डर पर आधारित है, जिसमें री-एसेसमेंट की कार्यवाही को अवैध माना गया था। यह कार्रवाई ABSLI द्वारा दायर अपील से संबंधित है, जिसकी जानकारी Aditya Birla Capital ने पहले 14 अगस्त, 2023 को दी थी।
इसके अलावा, इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय ने ABSLI से संबंधित एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए ₹184.50 करोड़ की डिमांड ऑर्डर के खिलाफ 5 अगस्त, 2025 को स्टे ऑर्डर जारी किया है। एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए निर्धारित रिफंड से ₹15.24 करोड़ के एडजस्टमेंट के अधीन डिमांड राशि ₹184.50 करोड़ है। Aditya Birla Capital ने पहले 4 फरवरी, 2025 को इस मामले की सूचना दी थी।
यह घोषणा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 30 के तहत की गई है।
Aditya Birla Capital Limited के कंपनी सेक्रेटरी और कंप्लायंस ऑफिसर संतोष हलदनकर ने इस सूचना पर हस्ताक्षर किए हैं।
यह कंपनी द्वारा पहले 4 फरवरी, 2025 को दी गई सूचना के बाद है।