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Aditya Birla Capital की सब्सिडियरी को बड़ी राहत, ₹210 करोड़ की टैक्स डिमांड रद्द

यह कंपनी द्वारा पहले 4 फरवरी, 2025 को दी गई सूचना के बाद है।

alpha deskअपडेटेड Aug 07, 2025 पर 7:17 AM
Aditya Birla Capital की सब्सिडियरी को बड़ी राहत, ₹210 करोड़ की टैक्स डिमांड रद्द

Aditya Birla Capital ने अपनी सब्सिडियरी, Aditya Birla Sun Life Insurance Company Limited (ABSLI) के टैक्स मुकदमे के बारे में जानकारी दी है। इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर (AO) ने एसेसमेंट ईयर (AY) 2016-17 के लिए ₹210.30 करोड़ की पूरी डिमांड को रद्द कर दिया है।

 

यह रद्द करने का फैसला 4 अगस्त, 2025 के ऑर्डर गिविंग इफेक्ट (OGE) के बाद आया है और यह इनकम टैक्स कमिश्नर (अपील्स) [CIT(A)] से मिले ऑर्डर पर आधारित है, जिसमें री-एसेसमेंट की कार्यवाही को अवैध माना गया था। यह कार्रवाई ABSLI द्वारा दायर अपील से संबंधित है, जिसकी जानकारी Aditya Birla Capital ने पहले 14 अगस्त, 2023 को दी थी।

 

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