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BHEL को तेलंगाना GST अथॉरिटी से मिला कारण बताओ नोटिस

किसी भी जुर्माने की राशि का निर्धारण आदेश जारी होने के बाद ही किया जा सकता है।

अपडेटेड Sep 19, 2025 पर 2:13 PM
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19 सितंबर, 2025 की एक नियामक फाइलिंग के अनुसार, Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) को तेलंगाना जीएसटी अथॉरिटी से कारण बताओ नोटिस मिला है।

यह नोटिस CGST एक्ट/TGST एक्ट, 2017 की धारा 73 के तहत जारी किया गया था और 18 सितंबर, 2025 को सहायक आयुक्त (एसटी), वाणिज्यिक कर विभाग, तेलंगाना से प्राप्त हुआ था।

कारण बताओ नोटिस वित्त वर्ष 2021-22 से 2023-24 की अवधि के लिए जीएसटी वार्षिक रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर आधारित हैं।


कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित राशि इस प्रकार है:

कारण बताओ नोटिस राशि (₹ करोड़)
फाइनेंशियल ईयर राशि
2021-22 184.55
2022-23 207.26
2023-24 194.62
Total 586.43

BHEL ने कहा कि उठाए गए मुद्दे सामान्य हैं और सही नहीं लगते हैं। कंपनी मुद्दों का मूल्यांकन कर रही है और जीएसटी अथॉरिटी को उपयुक्त जवाब तैयार कर रही है।

किसी भी जुर्माने की राशि का निर्धारण आदेश जारी होने के बाद ही किया जा सकता है।

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