Vedanta Limited की सहायक कंपनी, Hindustan Zinc Limited पर इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़े मुद्दों के संबंध में सहायक आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर डिवीजन-रुद्रपुर के कार्यालय द्वारा ₹45.98 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
Vedanta Limited की सहायक कंपनी, Hindustan Zinc Limited पर इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़े मुद्दों के संबंध में सहायक आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर डिवीजन-रुद्रपुर के कार्यालय द्वारा ₹45.98 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
यह जुर्माना वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए CGST अधिनियम, 2017 की धारा 16 और IGST अधिनियम, 2017 की धारा 20 के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग से संबंधित है।
Hindustan Zinc को यह आदेश 13 दिसंबर, 2025 को मिला। कंपनी अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष आदेश के खिलाफ अपील करने का इरादा रखती है और उसे अनुकूल परिणाम की उम्मीद है। कंपनी को उम्मीद नहीं है कि इस आदेश का कोई खास वित्तीय असर होगा।
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| अधिकारी का नाम | सहायक आयुक्त केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर डिवीजन-रुद्रपुर का कार्यालय |
| की गई कार्रवाई की प्रकृति और विवरण | टैक्स की मांग और लागू ब्याज के साथ ₹45.98 लाख का जुर्माना |
| आदेश प्राप्ति की तिथि | 13 दिसंबर, 2025 |
Vedanta Limited ने 15 दिसंबर, 2025 को स्टॉक एक्सचेंजों को इस बारे में सूचित किया।
HZL द्वारा की गई फाइलिंग BSE और NSE की वेबसाइटों पर और HZL की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
कंपनी को इसके अनुकूल परिणाम की उम्मीद है और उसे उम्मीद नहीं है कि उक्त आदेश का कंपनी पर कोई खास वित्तीय असर पड़ेगा।
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