Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) ने पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (PDW) पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) 18 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत होने के बाद रेल नीर बोतलों (1000 मिली और 500 मिली) के मैक्सिमम रिटेल प्राइस (MRP) में संशोधन की घोषणा की है। संशोधित भाव 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी होंगे।
सेबी (LODR) रेगुलेशन, 2015 के रेगुलेशन 30 के अनुसार, यह निर्णय भारत सरकार के निर्देशानुसार, कम किए गए टैक्स का लाभ रेलवे यात्रियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से लिया गया है।
कंपनी ने 21 सितंबर, 2025 की अपनी अधिसूचना में कहा कि यह संशोधन सरकार के निर्देशों के अनुसार है और इसका उद्देश्य रेलवे यात्रियों को लाभ पहुंचाना है।
IRCTC के कंपनी सेक्रेटरी और कंप्लायंस ऑफिसर सुमन कालरा ने पुष्टि की है कि यह जानकारी रिकॉर्ड और कंप्लायंस उद्देश्यों के लिए है।
उपरोक्त संशोधन सरकार के निर्देशों के अनुसार है और इसका उद्देश्य कम किए गए टैक्स का लाभ रेलवे यात्रियों तक पहुंचाना है।