KRBL को झटका, इस कारण लगा करोड़ों रुपये का जुर्माना और पेनल्टी

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी पीयूष असिजा ने यह जानकारी दी।।

अपडेटेड Aug 28, 2025 पर 7:36 AM

KRBL लिमिटेड ने घोषणा की है कि उसे सीमा शुल्क के संयुक्त आयुक्त, नोएडा से सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत 6.1 करोड़ रुपये का जुर्माना और दंड लगाने का आदेश मिला है। यह आदेश 31 जुलाई, 2025 को जारी किया गया था और 27 अगस्त, 2025 को प्राप्त हुआ।

 

यह कार्यवाही 09 मई, 2012 के कारण बताओ नोटिस से संबंधित है। आदेश में निम्नलिखित शामिल हैं:


 

    1. कंपनी और उसके चेयरपर्सन और प्रबंध निदेशक, प्रत्येक पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 114(i) के तहत ₹5,60,23,708 (पांच करोड़ साठ लाख तेईस हजार सात सौ आठ रुपये मात्र) का जुर्माना लगाया गया है।

 

    1. कंपनी पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 125 के तहत ₹50,00,000 (पचास लाख रुपये मात्र) का जुर्माना लगाया गया है।

 

आरोप है कि बासमती चावल (निर्यात) ग्रेडिंग और मार्किंग नियम, 1979 के तहत कुछ मानकों का पालन नहीं किया गया।

 

KRBL कानूनी उपाय के लिए उचित प्राधिकरण के साथ अपील दायर करने का इरादा रखती है। कंपनी ने कहा है कि इस आदेश का उसकी वित्तीय, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई खास असर होने की उम्मीद नहीं है।

 

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी पीयूष असिजा ने यह जानकारी दी।

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