Mankind Pharma को मिला ऑर्डर; ₹2.91 करोड़ का जुर्माना वापस लिया गया

यह घोषणा सूचनात्मक उद्देश्यों और रिकॉर्ड रखने के लिए है।

अपडेटेड Sep 10, 2025 पर 11:04 PM
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Mankind Pharma ने घोषणा की है कि उसे कमिश्नर (अपील्स), CGST, मेरठ के कार्यालय से एक पहले के ऑर्डर के खिलाफ दायर अपील के संबंध में एक ऑर्डर मिला है। पहले लगाए गए ₹2.91 करोड़ के पूरे जुर्माने को वापस ले लिया गया है।

 

यह ऑर्डर एडिशनल कमिश्नर, CGST कमिश्नरेट, मेरठ द्वारा 14 नवंबर, 2024 को पारित ऑर्डर-इन-ओरिजिनल के खिलाफ दायर अपील से संबंधित है, जो केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 74 के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के लिए है।


 

कंपनी ने पहले ही लिस्टिंग रेगुलेशंस के रेगुलेशन 30 के तहत आवश्यक विस्तृत खुलासे प्रदान कर दिए थे, जिसे SEBI मास्टर सर्कुलर नंबर SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/0155 दिनांक 11 नवंबर, 2024 के साथ पढ़ा गया था, जो 22 नवंबर, 2024 की अपनी पिछली कम्युनिकेशन में था।

 

यह घोषणा सूचनात्मक उद्देश्यों और रिकॉर्ड रखने के लिए है।

alpha desk

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First Published: Sep 10, 2025 11:04 PM

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