Rane Holdings की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, Rane Steering Systems Private Limited को आयकर विभाग राष्ट्रीय फेसलेस अपील सेंटर से ₹6.74 करोड़ के टैक्स की मांग का आदेश मिला है। इस आदेश में एसेसमेंट ईयर 2015-16 (फाइनेंशियल ईयर 2014-15) के खिलाफ कंपनी की अपील को खारिज कर दिया गया है।
आयकर विभाग (राष्ट्रीय फेसलेस अपील सेंटर) ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 37 के तहत कुछ रेवेन्यू खर्चों को अस्वीकार कर दिया है, जिससे टैक्स की मांग हुई है। Rane Steering Systems निर्धारित समय सीमा के भीतर एक वैधानिक अपील या स्टे ऑर्डर दाखिल करेगी।
यह सूचना 09 सितंबर, 2025 को आयकर अधिनियम की धारा 250 के तहत एक आदेश से संबंधित प्राप्त हुई थी। कंपनी फाइनेंशियल नतीजों का आकलन कर रही है और आदेश के जवाब में उचित कार्रवाई करेगी।
Rane Holdings ने इस जानकारी का खुलासा सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 2015 के रेगुलेशन 30 के तहत किया है। कंपनी का कहना है कि प्रदान की गई सभी जानकारी रेगुलेशंस के अनुपालन में हैं और उनकी जानकारी के अनुसार सटीक हैं।
Rane Steering Systems समय सीमा के भीतर वैधानिक अपील/स्टे ऑर्डर दाखिल करेगी।