बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस कंपनी को दिया झटका, 6% ब्याज के साथ वापस करने होंगे ₹218.46 करोड़

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अपडेटेड Dec 10, 2025 पर 2:15 PM
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Rashtriya Chemicals and Fertilizers Ltd (RCF) को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सालाना 6% ब्याज के साथ ₹218.46 करोड़ वापस करने का निर्देश दिया है। यह आदेश, 9 दिसंबर, 2025 को जारी किया गया था, और यह मामला M/s Thermax Limited से संबंधित है।

 

बॉम्बे हाई कोर्ट ने RCF को उचित उपाय के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। यह आदेश 9 दिसंबर, 2025 को शाम 7:14 बजे प्राप्त हुआ था।


 

यह मामला 5 जून, 2023 के मध्यस्थता फैसले से जुड़ा है, जो Rashtriya Chemicals and Fertilizers Ltd और M/s Thermax Limited के बीच दो गैस टर्बो जनरेटर (GTGs) के टूटने के कारण हुए नुकसान की वसूली के संबंध में था। हालिया आदेश में इस फैसले को रद्द कर दिया गया है।

 

इस आदेश का वित्तीय असर सालाना 6% ब्याज के साथ ₹218.46 करोड़ की वापसी है।

 

आदेश की मुख्य बातें
विवरण जानकारी
अधिकार बॉम्बे हाई कोर्ट
शुरू की गई कार्रवाई RCF को M/s Thermax Limited द्वारा जमा किए गए ₹218.46 करोड़ को सालाना 6% ब्याज के साथ वापस करने का निर्देश दिया गया।
आदेश प्राप्ति की तारीख 9 दिसंबर, 2025, शाम 7:14 बजे
वित्तीय असर ₹218.46 करोड़, साथ ही सालाना 6% ब्याज

 

कंपनी अपने हित की रक्षा के लिए भविष्य की कार्रवाई पर विचार कर रही है।

 

यह आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए है।

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