RR Kabel लिमिटेड ने घोषणा की है कि ऑफिस ऑफ द सुपरिंटेंडेंट, रेंज-III, डिवीजन-VIII, CGST और CE, दमन, दादरा और नगर हवेली ने कंपनी पर कुल ₹34.13 लाख का जुर्माना लगाया है। इसमें ₹15.31 लाख और ₹18.81 लाख के जुर्माने शामिल हैं, जो बिना वास्तविक मूवमेंट के कथित तौर पर वस्तुओं की आपूर्ति के लिए एक्स-पार्टे आदेशों के माध्यम से लगाए गए हैं।
कंपनी को 11 दिसंबर, 2025 को आदेश क्रमांक CGST/R-III/OIO/AKP/04/2025-26 और CGST/R-III/OIO/AKP/05/2025-26, दोनों दिनांक 11 दिसंबर, 2025 प्राप्त हुए।
अधिकारी ने जुर्माने के कारण के रूप में बिना वास्तविक मूवमेंट के कथित तौर पर वस्तुओं की आपूर्ति का हवाला दिया, जो CGST एक्ट, 2017 की धारा 122(1) (ii) और (x) के तहत, UTGST एक्ट, 2017 और IGST एक्ट, 2017 की संबंधित धाराओं के साथ लगाए गए थे।
कंपनी इन आदेशों के खिलाफ अपील करने का इरादा रखती है।