वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि स्टार्टअप के लिए कुछ टैक्स बेनिफिट की डेडलाइन 31 मार्च 2024 को खत्म हो रही है। टैक्सेशन में निरंतरता को बनाए रखने के लिए इस डेडलाइन को 31 मार्च 2025 तक बढ़ाया गया है। इससे स्टार्टअप सेक्टर को फायदा होगा।
अपडेटेड Feb 01, 2024 पर 07:55 PM