ITR Return : 31 जुलाई तक रिटर्न नहीं भरा तो कितनी पेनाल्टी लगेगी!
ITR Filing: 31 जुलाई तक अगर कोई टैक्सपेयर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उस साल की आखिरी तारीख यानी 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की इजाजत है। लेकिन, इसके लिए उसे पेनाल्टी चुकानी पड़ेगी