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व्यापार

क्या आपको मां के गहने बेचने का हक है?

मां से विरासत में मिली गोल्ड ज्वेलरी को बेचा जा सकता है। लेकिन, इसे बेचने पर कैपिटल गेंस पर टैक्स चुकाना होगा। 24 महीने के बाद गोल्ड ज्वेलरी बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स लागू होगा। इसका रेट 12.5 फीसदी है

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