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व्यापार

1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये 10 नियम

आरबीआई की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंतर्गत 1 अप्रैल 2025 से विदेश में पढ़ रहे बच्चों के लिए फीस या अन्य खर्चो के लिए 10 लाख रुपये तक भेजते हैं तो आपको कोई टीडीएस नहीं देना होगा. वर्तमान में चिकित्सा और शिक्षा के लिए विदेश में 7 लाख रुपये से ज्यादा भेजने पर 5% का टीडीएस देना पड़ता है.

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