ये टिप्स जान लेंगे तो ज्वैलरी बेचने पर नहीं देना होगा 1 भी रुपया टैक्स
Income Tax on Gold Jewellery: इनकम टैक्स एक्ट की धारा 54F कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को बेचता है और उससे मिली पूरी राशि का इस्तेमाल एक घर को खरीदने में करता है, तो वह टैक्स में छूट की मांग कर सकता है। इस तरह अगर आप ज्वलैरी बेचने से मिली पूरी राशि को घर खरीदने में निवेश करते हैं तो, टैक्स देने से बच सकते हैं