PAN-Aadhaar Linking: सरकार ने पैन और आधार को 30 जून तक लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा नहीं करने पर 01 जुलाई 2023 से आपका पैन एक्टिव नहीं रहेगा। पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 थी। हालांकि, इसे तीन महीने और बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया था।
पैन-आधार लिंक करना क्या है?
पैन-आधार लिंक आपके पैन को आपके आधार नंबर से जोड़ने की प्रोसेस है। भारत सरकार ने कुछ छूट के साथ व्यक्तियों के लिए अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। आयकर अधिनियम की धारा 139AA के अनुसार 1 जुलाई 2017 से पैन के लिए आवेदन करते समय आधार की जानकारी देना जरूरी है।
क्या होगा यदि आप आधार को पैन से लिंक नहीं करते हैं?
ऐसे पैन के लिए कोई रिफंड नहीं किया जाएगा।
ऐसे रिफंड पर उस पीरियड के लिए दिया जाने वाला ब्याज नहीं मिलेगा।
टीडीएस और टीसीएस ज्यादा काटा जाएगा।
जो करदाता अपने आधार को आवश्यकता के अनुसार लिंक नहीं करते हैं उनका पैन कार्ड 30 जून के बाद मान्य नहीं होगा। यदि आप समय सीमा तक अपने पैन और आधार को लिंक नहीं कर पाते हैं, तो इसके कई परिणाम हो सकते हैं।
यदि आप अपने पैन और आधार को लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन अमान्य हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप इसका इस्तेमाल किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए नहीं कर पाएंगे।
पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। आपको टैक्स छूट और क्रेडिट नहीं होगा।
नहीं खोल पाएंगे बैंक खाता
बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को हमेशा नए खाते खोलने के लिए पैन और आधार की आवश्यकता होती है। इसलिए, यदि आपका पैन अमान्य हो जाता है, तो आपको नया बैंक खाते खोलने में कठिनाई हो सकती है।
यदि आपका पैन अमान्य है, तो आपको कार, घर आदि के लिए लोन लेने और बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से क्रेडिट कार्ड लेने में कठिनाई होगी।