Advance Tax Last Date Today: एडवांस टैक्स को पे करने की आज आखिरी तारीख है। 15 सितंबर 2023 एडवांस टैक्स को जमा करने की आखिरी तारीख होती है। आप एडवांस टैक्स का पेमेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं। एडवांस टैक्स का पेमेंट चार किश्तों में हर तिमाही के अंतिम महीने में 15 तारीख को या उससे पहले किया जाता है।
एडवांस टैक्स वह टैक्स होता है जिसका पेमेंट साले अंत की जगह फाइनेंशियल ईयर के दौरान किया जाता है। टैक्स कानून ये बताते हैं कि इसे पूरे साल में कब-कब दिया जाना है। एडवांस टैक्स एक फिस्कल ईयर में किश्तों में दिया जाता है। एडवांस टैक्स को जैसे कमाओ वैसे पे करो (Pay as you Earn) भी कहा जाता है।
एडवांस टैक्स नहीं देने पर लगती है पेनाल्टी
समय पर एडवांस टैक्स जमा नहीं करने की स्थिति में आयकर अधिनियम की धारा (Income Tax Act) 23Bऔर 234C के तहत टैक्स पर जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि टैक्सपेयर एडवां टैक्स का पूरा पैसा नहीं जमा करता या दिया गया एडवांस टैक्स कुल एडवांस टैक्स देनदारी का 90 फीसदी से कम है, तो सेक्शन 234B के तहत ब्याज लगाया जाता है। यदि पे की गई एडवांस टैक्स की किश्त तय किये प्रतिशत से कम है, तो धारा 234C के तहत अप्रैल से टैक्स पेमेंट की तारीख तक हर महीने 1% या महीने के कुछ हिस्से पर ब्याज लगाया जाता है।
1. इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें और ई-पेमेंट सर्विस पर क्लिक करें।
2. ITNS 280 फॉर्म को सिलेक्ट करें। ये इन्डिविजुअल के टैक्स पेमेंट का ऑप्शन है।
3. एडवांस टैक्स के लिए कोड चुनें और फॉर्म में नाम, पता, पैन, मोबाइल नंबर और अन्य जानकारी भरें।
4. Proceed पर क्लिक करें।
5. पेमेंट गेटवे पेज पर पेमेंट करें।
6. पेमेंट के बाद चालान 280 रिसीप्ट जेनरेट होगी।
7. एक कॉपी फ्यूचर के लिए सेव कर लें।