यह कानून हिंदू सक्सेशन एक्ट, 1956 लागू होने के बाद से वजूद में है। लेकिन, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) की संपत्ति में बेटी को अधिकार सितंबर 2005 से मिला है। हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 8 के मुताबिक, अगर किसी हिंदू व्यक्ति की मौत वसीयत बनाने से पहले हो जाती है तो उसकी संपत्ति में क्लास I उत्तराधिकारियों की बराबर हिस्सेदारी होगी। और यह निधन के तुरंत बाद प्रभावी होगा। बेटी क्लास I उत्तराधिकारी में शामिल है। इसलिए उसे संपत्ति में उतना ही हिस्सा मिलेगा, जितना बेटे को मिलेगा। अगर बेटी नॉन-रेजिडेंट या नॉन-इंडियन सिटीजन है तो भी पिता की संपत्ति में उसके अधिकार पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा।