अक्सर ऐसा होता है कि आप बाजार से कुछ खरीदने गए और आपने 10 रुपये का सिक्का दुकानदार को दिया। वह 10 रुपये का सिक्का यह कहकर लेने से मना कर देता है किये नकली है। 10 रुपये के सिक्के के आकार और रंग के कई सिक्के बाजार में है। कई बार ऐसा कहा गया कि ये कोई लीगल टेंडर नहीं है। हालांकि, अब केंद्र सरकार ने संसद में इस सवाल का जवाब दिया और कहा कि 10 रुपये के सिक्कों को रिज़र्व बैंक (RBI) अगल-अलग थीम, आकार और डिजाइन में जारी करता है और ये सभी लेन-देन के लिए मान्य हैं। ये खरीदारी और लेन-देन के लिए लीगल टेंडर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।
