7th Pay Commission: जजों से जुड़ा विधेयक हुआ लोकसभा में पेश, जानें कब मिलेगी फैमिली पेंशन

लोकसभा में को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सैलरी और सर्विस नियमों में संशोधन से जुड़ा विधेयक 2021 पेश किया गया।

अपडेटेड Dec 01, 2021 पर 4:08 PM
जजों की पेंशन से जुड़ा विधेयक लोकसभा में हुआ पेश

7th Pay Commission Latest News: लोकसभा में मंगलवार (30 नवंबर 2021) को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में  सैलरी और सर्विस नियमों में संशोधन से जुड़ा विधेयक 2021 पेश किया गया। इस नये विधेयक के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों कों पेंशन के अलावा अतिरिक्त पैसा या परिवार पेंशन हर महीने की पहली तारीख से होगी। ये पेंशन मिलना तब शुरू होगा जब पेंशन भोगी या परिवार में पेंशन पाने वाले की उम्र पूरी हो जाएगी।

लोकसभा में कानून और न्याय मंत्री किरण रिजीजू ने विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के बीच हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में  सैलरी और सर्विस नियमों में संशोधन से जुड़ा विधेयक 2021 पेश कर दिया। उन्होंने इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों को लकेकर कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सैलरी और सर्विस नियमों में संशोधन से जुड़ा विधेयक 2009 के 17ख और 16ख में बदला किया गया है। इस नये संशोधन के तहत रिटायर हुए जज और उनकी मृत्यु के बाद परिवार के बनाए गए नॉमिनी या निर्देशों के मुताबिक परिवार का व्यक्त अतिरिक्त पैसे का हकदार होगा।

हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर न्यायधीशों के पेंशन के लिए 80 साल, 85 साल 90 साल और 100 साल की आयु पूरी कर लेने पर मंजूर किया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट के रिटायर जज देवेन्द्र दत्त ज्ञानी द्वारा दायर रिट याचिका में गुवाहाटी हाई कोर्ट 15 मार्च 2018 के अपने आदेश में कहा कि पूर्वोत्तर उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 17ख के अनुसार पहली श्रेणी में अतिरिक्त पेंशन की मात्रा का फायदा किसी रिटायर जज को अस्सी साल की उम्र पूरी होने के पहले दिन से मिलेगा।

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