रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 2,000 के नोटों को सर्कुलेशन से वापस लेने का फैसला किया है। 23 मई को आरबीआई ने इसका ऐलान किया था। 30 सितंबर तक इन नोटों को बैंक में जाकर जमा किया जा सकता है। हालांकि आपके मन में भी यह सवाल आया होगा कि आपके पास जो 2,000 का नोट है अगर वह कटा या फटा हुआ है तो क्या होगा? क्या बैंक उन नोटों को वापस लेगा या नहीं?
क्या है कटे-फटे नोट बदलने का नियम
बता दें कि आप बैंकों में जाकर अपने कटे या फटे नोटों को बदल सकते हैं। आरबीआई के द्वारा बनाई गई गाइडलाइन के मुताबिक बैंकों इसका बोर्ड लगाना भी जरूरी है। बैंक के कर्मचारी डैमेज नोटों को बदलने से इंकार नहीं कर सकते हैं। हालांकि कटे या फटे नोट स्थितियों के अनुसार ही एक्सचेंज कराए जा सकते हैं।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक 2,000 के नोटों का आकार 88 वर्ग सेंटीमीटर होता है। अगर आपका नोट इस आकार है तो उसे बदलने पर आपको पूरी कीमत मिलेगी। वहीं 44 वर्ग सेंटीमीटर के आकार पर आपको आधा पैसा यानी 1,000 रुपये मिलेंगे। इसी तरह 5,00 रुपये के नोट का आकार 80 वर्ग सेंटीमीटर होता है। अगर आपका नोट इस आकार है तो आपको पूरा पेमेंट होगा। जबकि 40 वर्ग सेंटीमीटर का आकार है तो आपका आधा पेमेंट यानी 250 रुपये दिए जाएंगे।
बैंक की तरफ से नहीं ली जाती है कोई फीस
बैंक की तरफ से ग्राहकों से कटे फटे नोटों को बदलने के लिए कोई भी फीस नहीं ली जाती है। हालांकि बैंकों की तरफ से ऐसे नोटों को बदलने से इंकार किया जा सकता है जो कि बेहद ही बुरी या खराब हालात में हों। कुछ खास परिस्थियों में नोटों को आरबीआई के कार्यालयों में ही जाकर जमा किया जाता है।