1 अप्रैल से सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी 300 छुट्टियां! मोदी सरकार लागू कर सकती है नये नियम

Labour Code Rules: मोदी सरकार इसी साल से श्रम कानून सुधार लागू करना चाहती है

अपडेटेड Mar 08, 2022 पर 7:01 PM
1 अप्रैल से सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी 300 छुट्टियां! मोदी सरकार लागू कर सकती है नये नियम

Labour Code Rules: मोदी सरकार इसी साल से श्रम कानून सुधार लागू करना चाहती है। श्रम सुधारों को लागू करने में हो रही देरी के बावजूद केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय 2022 में चार श्रम संहिताओं को लागू करने पर विचार कर रहा है। ऐसा होने पर सरकरी कर्मचारियों 300 अर्जित छुट्टी मिलने की खुशखबरी मिल सकती है। मोदी सरकार लेबर कोड के नियमों को लागू किया जाता है तो कर्मचारियों की अर्जित अवकाश (Earned Leave) छुट्टियां 240 से बढ़कर 300 हो सकती है।

मिल सकती हैं 300 छुट्टियां

लेबर कोड के नियमों में बदलाव को लेकर श्रम मंत्रालय, लेबर यूनियन और उद्योगजगत के प्रतिनिधियों के बीच काम के घंटे, सालाना छुट्टियों, पेंशन, पीएफ, टेक होम सैलरी, रिटायरमेंट आदि को लेकर चर्चा हुई थी, जिसमें कर्मचारियों की अर्जित छुट्टियां 240 से बढ़ाकर 300 किये जानें की मांग की गई थी।


सरकार की जल्द लागू करने की मंशा

केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने मनीकंट्रोल डॉट कॉम को बताया कि मंत्रालय लेबर कोड लागू करने से पहले हर राज्य को साथ ले जाने की कोशिश कर रहा है। रामेश्वर तेली ने कहा कि हम सभी राज्यों से लगातार बात कर रहे हैं। ज्यादातर सभी बोर्ड पर हैं और वह नए ड्राफ्ट रूल बना रहे हैं। कुछ राज्य इस पर हमारे साथ विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब भी कोई बड़ी स्कीम या प्रोग्राम आएगा तो सभी को साथ लेकर चला जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी डेडलाइन देना मुश्किल है, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि चारों लेबर कोड साल 2022 तक लागू कर दिये जाएंगे।

4 कोड में बंटा है कानून

भारत में 29 सेंट्रल लेबर कानून को 4 कोड में बांटा गया है। कोड के नियमों में वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध (Industrial Relations) और व्यवसाय सुरक्षा (Occupation Safety) और स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति आदि जैसे 4 लेबर कोड शामिल है। अभी तक 13 राज्यों ने इन ड्राफ्ट कानूनों को तैयार कर लिया है। संसद द्वारा इन चार संहिताओं को पारित किया जा चुका है, लेकिन केंद्र के अलावा राज्य सरकारों को भी इन संहिताओं, नियमों को अधिसूचित करना जरूरी है। उसके बाद ही ये नियम राज्यों में लागू हो पाएंगे। ये नियम बीते साल 1 अप्रैल 2021 से लागू होने थे लेकिन राज्यों की तैयारी पूरी नहीं होने के कारण इन्हें टाल दिया गया।

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