EPFO Higher Pension: इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) के सदस्यों को हायर पेंशन आवेदन फॉर्म में सुधार या फिर बदलाव करने की सुविधा मिल गई है। ईपीएफओ ने हायर पेंशन के लिए अप्लाई करने वालों के लिए एक डिलीट अप्लीकेशन बटन का ऑप्शन दिया है। इस ऑप्शन के जरिए ईपीएस के सदस्य ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में किसी भी तरह की गलती को सुधार सकेंगे या फिर अपने अप्लीकेशन को डिलीट भी कर सकेंगे।
हायर पेंशन अप्लीकेशन में सुधारी जा सकेगी गलती
पेंशनर्स और सदस्य ईपीएफओ (EPFO) से लगातार इस बात का अनुरोध कर रहे थे कि आवेदन के वक्त फाइलों को अपलोड करने, ज्वाइंट ऑप्शन और ऑप्शन वेरिफिकेशन के लिए आवेदन में गलतियों को ठीक करने के लिए ऑनलाइन सुविधा की डीमांड की जा रही थी। जिसके बाद से ईपीएफओ की तरफ से इस सुविधा को शुरू करने का ऐलान किया गया।
अप्लीकेशन को किया जा सकेगा डिलीट
EPFO के मुताबिक इस नई सुविधा के शुरू होने के बाद ऑनलाइन ही कर्मचारी डिलीट अप्लीकेशन बटन का इस्तेमाल करके अप्लीकेशन फॉर्म को भी डिलीट कर पाएंगे। इसके बाद कर्मचारियों के पास सही डिटेल्स और डॉक्युमेंट को अपलोड करके ज्वाइंट ऑप्शन के साथ वेरिफिकेशन के लिए अप्लीकेशन दाखिल करने का विकल्प होगा।
कब कर सकते हैं इसका इस्तेमाल
कर्मचारी अप्लीकेशन डिलीट बटन का इस्तेमाल तभी कर पाएंगे जब जहां पर आप नौकरी कर रहे हों वहां पर ऑप्शन या फिर ज्वाइंट ऑप्शन के वेरिफिकेशन के लिए आपके अप्लीकेशन पर जवाब ना दिया हो।
कब तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
EPFO ने हायर पेंशन के लिए अप्लाई करने की डेडलाइन 26 जून 2023 तय की है। इससे पहले हायर पेंशन के लिए अप्लाई करने की डेडलाइन को दो बार आगे बढ़ाया जा चुका है। पहले इसे करने की आखिरी तारीख 3 मार्च 2023 थी जिसे कि बाद में बढ़ा कर 3 मई 2023 किया गया था।