पैन आधार लिंक ना कराने पर होंगे ये नुकसान, नहीं भर पाएंगे आप इनकम टैक्स रिटर्न

पैन कार्ड (Pan Card) इनवैलिड होने पर आपको कई तरह के गंभीर और बड़े नुकसान भुगतने पड़ सकते हैं। इनवैलिड पैन कार्ड पर आपको टैक्स रिफंड के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा TDS और TCS कटौती पर ज्यादा इंटरेस्ट काटा जाएगा। इनवैलिड पैन कार्ड के जरिए किसी भी तरह का कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकता है। साथ ही इनवैलिड पैन कार्ड के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR Filing) भी नहीं कर सकेंगे

अपडेटेड Jun 17, 2023 पर 3:09 PM
पैन कार्ड (Pan Card) इनवैलिड होने पर आपको कई तरह के गंभीर और बड़े नुकसान भुगतने पड़ सकते हैं

सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड (Pan-Aadhaar Link) को लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। सभी पैन कार्ड धारकों के लिए इसे आधार से लिंक कराना अनिवार्य है। पैन-आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 तय की गई है। इस तारीख से पहले पहले सभी के लिए पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा।

पैन कार्ड इनवैलिड होने पर आपको होगा ये बड़ा नुकसान

पैन कार्ड (Pan Card) इनवैलिड होने पर आपको कई तरह के गंभीर और बड़े नुकसान भुगतने पड़ सकते हैं। इनवैलिड पैन कार्ड पर आपको टैक्स रिफंड के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा TDS और TCS कटौती पर ज्यादा इंटरेस्ट काटा जाएगा। इनवैलिड पैन कार्ड के जरिए किसी भी तरह का कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकता है। साथ ही इनवैलिड पैन कार्ड के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR Filing) भी नहीं कर सकेंगे। साथ ही आपको टैक्स बेनिफिट और क्रेडिट जाने फायदे भी नहीं मिल सकेंगे। इनवैलिड पैन कार्ड के जरिए आप बैंक अकाउंट भी ओपन नहीं कर पाएंगे। आइये अब पैन-आधार को लिंक करने का पूरा प्रोसेस भी जान लेते हैं।

सरकार ने दी है इन लोगों को पैन-आधार लिंक कराने से छूट, जानें कब तक है इसकी डेडलाइन


कैसे कर सकते हैं पैन-आधार लिंक

आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं। ऑफलाइन तरीके से अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आपको इसके सेंटर पर जाना होगा। वहां पर आपको पैन आधार लिंक करने का फॉर्म भरना होगा। इसके बाद आपको अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड के साथ फॉर्म को जमा करना होगा। वहां पर आपकी डिटेल को वेरिफाई किया जाएगा और फिर आपके पैन कार्ड को आधार से लिंक कर दिया जाएगा।

ऑनलाइन कैसे कर पाएंगे लिंक

ऑनलाइन तरीके से अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर आपको लिंक आधार के ऑप्शन को क्लिक करना होगा। इस स्टेप के बाद आपको वहां पर अपना पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर फिल करना होगा। इस स्टेप के बाद आपको अपना कैप्चा कोड इंटर करना होगा और फिर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपकी डेमोग्राफिक डिटेल को इंटर करके फीस भरना होगा।

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।