आज ही करा लें Pan Card-Aadhaar card को लिंक, वरना भुगतना होगा ये नतीजा, जानें कब है लास्ट डेट

Pan-Aadhaar Link: यदि आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को अपने आधार से लिंक नहीं किया है, तो आप इसे 31 मार्च से पहले तक जरूर करा लें। सरकार ने अब 31 मार्च की समय सीमा तय करते हुए इसे अनिवार्य कर दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने रविवार को कहा कि अभी तक लाखों की तादाद में पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया है

अपडेटेड Feb 06, 2023 पर 3:19 PM
Pan-Aadhaar Link: यदि आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को अपने आधार से लिंक नहीं किया है, तो आप इसे 31 मार्च से पहले तक जरूर करा लें

Aadhaar Card और Pan Card आज के वक्त में सबसे अहम और जरूरी दस्तावेजों में से एक है। लगभग हर एक तरह की सरकारी सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ती ही है। इसके अलावा आरटीआई और बैंक में 50 हजार से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करने के लिए पैन कार्ड चाहिए होता है। अब सरकार ने इन दोनों ही दस्तावेजों को आपस में लिंक करना अनिवार्य बना दिया है। बता दें कि अगर आपने इसकी समय सीमा खत्म होने से पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड रद्द माना जाएगा।

क्या है लिंक कराने की लास्ट डेट

यदि आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को अपने आधार से लिंक नहीं किया है, तो आप इसे 31 मार्च से पहले तक जरूर करा लें। सरकार ने अब 31 मार्च की समय सीमा तय करते हुए इसे अनिवार्य कर दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने रविवार को कहा कि अभी तक लाखों की तादाद में पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया है। उन्होंने समय सीमा से पहले इसे पूरा करने का निर्देश दिया। नितिन ने यह भी कहा कि अब तक कुल 61 करोड़ पैन में से करीब 48 करोड़ को आधार से जोड़ा जा चुका है।

आपका होम लोन महंगा होगा या सस्ता, 8 फरवरी को पता चलेगा, RBI MPC की बैठक शुरू


लिंक न करने पर आधार हो जाएगा इनवैलिड

बता दें कि अगर आपने 31 मार्च तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया तो इसे इनवैलिड माना जाएगा। पैन को आधार से लिंक करने के लिए आपको 1000 रुपये की फीस भी देनी होगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने कहा कि पैन को आधार से जोड़ने को लेकर कई जागरूकता अभियान चलाए गए हैं और हमने इस समय सीमा को कई बार बढ़ाया है। यदि आधार अभी भी निर्धारित समय तक पैन से जुड़ा नहीं है, तो वह धारक कर लाभ प्राप्त नहीं कर पाएगा क्योंकि मार्च के बाद उसका पैन ही मान्य नहीं होगा।

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।