PAN-Aadhaar Link: आज आप किसी भी हाल में परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन (PAN) और Aadhaar को लिंक करा लें। वरना, आज के बाद आपको काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। 31 मार्च के बाद आपक पैन कार्ड वैध नहीं रहेगा, अगर आपने इसे लिंक नहीं कराया। यहां आपको बता रहे हैं कि आप कैसे आधार को पैन से लिंक करा सकते हैं।
यूं करें PAN Aadhaar Card Link
- अगर आपने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक कर लिया है तो आर इस लिंक पर क्लिक करके अपना स्टेट्स चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in यानी अब नई वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/portal पर जाएं। नीचे की तरफ Link Aadhaar के विकल्प पर क्लिक करें।
- अपने स्टेट्स को देखने के लिए हाइपर लिंक Click here पर क्लिक करें। यहां आपको अपने आधार और पैन कार्ड की डिटेल्स भरनी होंगी।
- अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हैं तो आपको your PAN is linked to Aadhaar Number ये कंफरर्मेशन दिखाई देगा।
- अगर आपने अभी तक आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं किया है तो आपको इस लिंक https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/homeपर क्लिक करना होगा। इसके बाद Link Aadhaar पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपको अपनी डिटेल्स भरनी होंगी। और आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा।
SMS से PAN Card Aadhaar Card Link
SMS सेवा का इस्तेमाल करने के लिए 567678 या 56161 पर मैसेज भेज कर आधार को पैन कार्ड से लिंक करवाया जा सकता है।
PAN-Aadhaar लिंक नहीं करने पर 31 मार्च तक जुर्माना
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने तय किया है कि अगर आप इस समय सीमा से चूक जाते हैं, तो 500 रुपए का जुर्माना लगाने का फैसला किया है, लेकिन तीन महीने के भीतर यानी 30 जून, 2022 तक सीडिंग प्रक्रिया पूरी करें। अगर आप ऐसा करने में असमर्थ हैं, तो आपसे दोगुना पेनल्टी फीस ली जाएगा।