पैन कार्ड इनवैलिड होने पर नहीं कर पाएंगे ये जरूरी काम, चेक कर लें पूरी लिस्ट

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139एए के अनुसार, 30 जून 2023 तक अपने आधार नंबर को स्थायी खाता संख्या (पैन) से जोड़ना अनिवार्य था। CBDT की गाइडलाइन के मुताबिक अगर आपने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया है तो वह 1 जुलाई से इनवैलिड हो जाएगा। ऐसे में इनवैलिड पैन कार्ड के जरिए आप अब कई सारे काम नहीं कर पाएंगे। जिस वजह से आपको ऐसे कामों की लिस्ट के बारे में जानना भी बेहद ज्यादा जरूरी है

अपडेटेड Jul 05, 2023 पर 3:08 PM
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पैन कार्ड और आधार कार्ड को आपस में लिक कराने (Pan-Aadhaar Link) की डेडलाइन निकल गई है

पैन कार्ड और आधार कार्ड को आपस में लिक कराने (Pan-Aadhaar Link) की डेडलाइन निकल गई है। हालांकि कई सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने यह जरूरी काम अभी तक नहीं कराया है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139एए के अनुसार, 30 जून 2023 तक अपने आधार नंबर को स्थायी खाता संख्या (पैन) से जोड़ना अनिवार्य था। CBDT की गाइडलाइन के मुताबिक अगर आपने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया है तो वह 1 जुलाई से इनवैलिड हो जाएगा। ऐसे में इनवैलिड पैन कार्ड के जरिए आप अब कई सारे काम नहीं कर पाएंगे। जिस वजह से आपको ऐसे कामों की लिस्ट के बारे में जानना भी बेहद ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अब इनवैलिड पैन कार्ड के जरिए आप 50,0000 रुपये से ज्यादा का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे।

इनवैलिड पैन कार्ड से नहीं कर पाएंगे ये काम

इसके अलावा इनवैलिड पैन कार्ड के जरिए आप कोई भी बैंक अकाउंट नहीं खुल पाएंगे। साथ ही आप इनवैलिड पैन कार्ड के जरिए आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड भी हासिल नहीं कर पाएंगे। साथ ही आप लोन के लिए भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अब इनवैलिड पैन कार्ड के जरिए कोई भी निवेशक स्टॉक ट्रेडिंग जैसे काम भी नहीं कर पाएंगे।

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SBI ने भी किया ऐलान

एसबीआई कार्ड (SBI Card) वेबसाइट के अनुसार, "सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, आपके एसबीआई क्रेडिट कार्ड के विरुद्ध आपके द्वारा प्रदान किया गया पैन 1 जुलाई 2023 से निष्क्रिय माना जाएगा, यदि यह 30 जून 2023 तक आपके आधार से लिंक नहीं है।" पैन के इनवैलिड हो जाने से, कुछ ऐसे वित्तीय लेनदेन हैं जो व्यक्ति द्वारा नहीं किए जा सकते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें किया जा सकता है, हालांकि, ऐसे वित्तीय लेनदेन पर उच्च कर दर लागू होगी। यदि आपका पैन स्टेटस निष्क्रिय या निष्क्रिय है, तो आप नीचे दिए गए लेनदेन नहीं कर पाएंगे।

ऐसे काम जो इनवैलिड पैन से नहीं हो सकते हैं

आयकर विभाग की वेबसाइट के अनुसार, निष्क्रिय पैन रखने वाला व्यक्ति वित्तीय लेनदेन नहीं कर सकता है। इसके अलावा बैंक में खाता भी नहीं खोला जा सकता है। आप क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आप डीमैट अकाउंट भी ओपन नहीं कर पाएंगे। इनवैलिड पैन कार्ड से 50,0000 रुपये से ज्यादा का ट्रांजैक्शन भी नहीं कर पाएंगे। आप म्यूचुअल फंड में निवेश भी नहीं कर पाएंगे।

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