Get App

Pan Card को आधार से लिंक न करने पर आपको होगा ये बड़ा नुकसान, जानें क्या है इसकी डेडलाइन

Pan-aadhaar Card Link: अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड मान लिया जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने सभी टैक्स पेयर्स के लिए अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करना कंपलसरी कर दिया है। आप 1000 रुपये के जुर्माने के साथ अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं

Curated By: Abhishek Nandanअपडेटेड Mar 21, 2023 पर 6:18 PM
Pan Card को आधार से लिंक न करने पर आपको होगा ये बड़ा नुकसान, जानें क्या है इसकी डेडलाइन
Pan Card को आधार से लिंक न करने पर आपको होगा ये बड़ा नुकसान, जानें क्या है इसकी डेडलाइन

Pan-aadhaar Card Link: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने सभी टैक्स पेयर्स के लिए 31 मार्च 2023 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करना कंपलसरी कर दिया है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139AA के अनुसार , प्रत्येक व्यक्ति जो आधार प्राप्त करने के लिए पात्र है और उसके पास पैन है, उसे इस वित्तीय वर्ष के अंत तक अपने आधार को अपने पैन से जोड़ना होगा। अगर आप 31 मार्च 2023 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड मान लिया जाएगा।

1000 के जुर्माने के साथ लिंक कर सकते हैं पैन कार्ड

आप 1000 रुपये के जुर्माने के साथ अपने पैन कार्ड को आधार से 31 मार्च 2023 तक लिंक कर सकते हैं। बिना जुर्माने के साथ पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की समय सीमा 30 जून 2022 थी। टैक्स डिपार्टमेंट के अलावा बाजार नियामक संस्था भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Sebi) ने भी पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य बना दिया है। ऐसे में आपको यह जान लेना भी जरूरी है कि अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया तो आपको क्या नुकसान हो सकता है।

Pan-Aadhaar Link: क्या आपका PAN आधार से लिंक है, बस इस नंबर पर भेजकर कीजिए पता

आधार को पैन से क्यों लिंक करें?

सब समाचार

+ और भी पढ़ें