Pan-aadhaar Card Link: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने सभी टैक्स पेयर्स के लिए 31 मार्च 2023 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करना कंपलसरी कर दिया है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139AA के अनुसार , प्रत्येक व्यक्ति जो आधार प्राप्त करने के लिए पात्र है और उसके पास पैन है, उसे इस वित्तीय वर्ष के अंत तक अपने आधार को अपने पैन से जोड़ना होगा। अगर आप 31 मार्च 2023 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड मान लिया जाएगा।
