PAN-Aadhaar Link: आज किसी भी हाल में करा लें पैन को आधार से लिंक, वरना पैन नहीं रहेगा वैध और देना पड़ेगा जुर्माना

PAN-Aadhaar Link: आज आप किसी भी हाल में परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन (PAN) और Aadhaar को लिंक करा लें

अपडेटेड Mar 31, 2022 पर 11:05 AM
PAN-Aadhaar Link: आज किसी भी हाल में करा लें पैन को आधार से लिंक, वरना पैन नहीं रहेगा वैध और देना पड़ेगा जुर्माना

PAN-Aadhaar Link: आज आप किसी भी हाल में परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन (PAN) और Aadhaar को लिंक करा लें। वरना, आज के बाद आपको काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा। यानी, कल से आपको बैंक ट्रांजेक्शन, शेयर खरीदने में परेशानी आ सकती है। आपको 500 रुपए से 1,000 रुपए तक का दंड शुल्क  भी देना पड़ सकता है। 31 मार्च PAN और आधार को पूरा करने की समय सीमा है।

PAN-Aadhaar लिंक नहीं करने पर 31 मार्च तक जुर्माना

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने तय किया है कि अगर आप इस समय सीमा से चूक जाते हैं, तो 500 रुपए का जुर्माना लगाने का फैसला किया है, लेकिन तीन महीने के भीतर यानी 30 जून, 2022 तक सीडिंग प्रक्रिया पूरी करें। अगर आप ऐसा करने में असमर्थ हैं, तो आपसे दोगुना पेनल्टी फीस ली जाएगा।


31 मार्च के बाद नॉन-लिंक्ड PAN इनएक्टिव हो जाएगा

इसके अलावा, लिंकिंग प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर आपका पैन 31 मार्च, 2022 के बाद इनएक्टिव हो जाएगा। आयकर विभाग के सर्कुलर में कहा गया है कि आप 500 रुपए या 1,000 रुपए के पेनल्टी फीस का भुगतान करने के बाद अपने PAN को फिर से एक्टिव कर सकते हैं।

पैन और आधार को लिंक कराना क्यूं है जरूरी

पैन को आधार से जोड़ने का कानून 2017 के बजट में पेश किया गया था। आयकर अधिनियम के तहत एक नई धारा 139AA जोड़ी गई थी। धारा 139AA के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई 2017 को पैन आवंटित किया गया है और आधार संख्या प्राप्त करने के योग्य है, उसे अपने पैन को आधार से जोड़ना होगा। यदि नियत तारीख की समाप्ति से पहले पैन को आधार से लिंक नहीं किया जाता है, तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा। आयकर रिटर्न दाखिल करते समय और धारा 139AA के तहत नए पैन के लिए आवेदन करते समय भी आधार संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य है।

कानून में किया गया बदलाव

जब कानून पेश किया गया था, तो पैन को आधार से न जोड़ने से पैन अमान्य हो जाता था। इसका मतलब यह होगा कि पहले व्यक्ति को पैन जारी नहीं किया गया। हालांकि, पहले किए गए लेनदेन की वैलिडिटी को बचाए रखने के लिए 'अमान्य' शब्द को 'निष्क्रिय' से बदल दिया गया।

यूं करें PAN Aadhaar Card Link

- अगर आपने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक कर लिया है तो आर इस लिंक पर क्लिक करके अपना स्टेट्स चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in यानी अब नई वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/portal पर जाएं। नीचे की तरफ Link Aadhaar के विकल्प पर क्लिक करें।

- अपने स्टेट्स को देखने के लिए हाइपर लिंक Click here पर क्लिक करें। यहां आपको अपने आधार और पैन कार्ड की डिटेल्स भरनी होंगी।

- अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हैं तो आपको your PAN is linked to Aadhaar Number ये कंफर्मेशन दिखाई देगा।

- अगर आपने अभी तक आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं किया है तो आपको इस लिंक https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/homeपर क्लिक करना होगा। इसके बाद Link Aadhaar पर क्लिक करें।

- इसके बाद आपको अपनी डिटेल्स भरनी होंगी। और आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा।

SMS से PAN Card Aadhaar Card Link

SMS सेवा का इस्तेमाल करने के लिए 567678 या 56161 पर मैसेज भेज कर आधार को पैन कार्ड से लिंक करवाया जा सकता है।

 

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