PM kisan Samman Nidhi: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) छोटे और सीमांत किसानों को ध्यान में रखकर मोदी सरकार ने साल 2018 शुरू की थी। इस योजना के तहत 1 साल में 3 किस्तों में किसानों को सरकार 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता करती है। हर 4 महीने में किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं। अब तक किसानों के अकाउंट में 8 किस्तों में पैसे भेजे जा चुके हैं। 12 करोड़ किसानों को इस योजना के जरिए जोड़ा जा चुका है। कई बार किसान ही सवाल करते हैं क्या इस योजना का फायदा पति-पत्नी उठा सकते हैं? यहां आपको बता रहे हैं कि पीएम किसान योजना का लाभ कौन-कौन उठा सकता है।
इस योजना में कई ऐसे किसान शामिल हैं, जो इस योजना के नियम और शर्तों को पूरा नहीं करते हैं और पीएम किसान का लाभ उठा रहे हैं। सरकार ने ऐसे अपात्र किसानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी कर रखें है। कई मामलों में देखा गया है कि पति-पत्नी दोनों एक जमीन पर 2000-2000 रुपये की किस्त पा रहे हैं। ऐसे किसानों को भी सरकार ने नोटिस भेजा है क्योंकि पति-पत्नी दोनों इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते।
जानिए किन किसानों को नहीं मिलता योजना का लाभ
-अगर किसान परिवार का कोई सदस्य टैक्स जमा करता है तो उसे योजना का लाभ नहीं दिया जाता। परिवार के सदस्य का मतलब पति-पत्नी और अवयस्क बच्चों से है।
- जिनके पास कृषि योग्य जमीन नहीं है उन्हें पीएम किसान योजना से बाहर रखा गया है।
- अगर आपके पास कृषि योग्य जमनीन दादा या पिता के नाम से है या फिर परिवार के किसी सदस्य के नाम से है तो आपको पीएम किसान का लाभ नहीं मिलेगा।
- अगर कोई कृषि मालिक सरकारी नौकरी में है तो उसे पीएम किसान का लाभ नहीं मिलेगा।
- रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए भी इस योजना से बाहर रखे गए हैं।
- अगर किसी किसान को सालाना 10,000 रुपये पेंशन मिलती है तो वो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।