प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना है बुढ़ापे की लाठी, हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपये, जानिए कैसे उठाएं फायदा

Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के जरिए 60 साल की उम्र के बाद उन लोगों को योजना का लाभ मिलेगा जो स्वरोजगार हैं या असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। इस योजना में 55 रुपये से लेकर 200 रुपये हर महीने जमा करना होता है। इसके बाद हर महीने 3,000 रुपये पेंशन मिलती है

अपडेटेड May 29, 2022 पर 11:13 AM
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असंगठित क्षेत्रों से जुड़े कामगारों, छोटे व्यापारियों आदि के लिए प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना चला रही है (फाइल तस्वीर)

Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana: असंगठित क्षेत्रों से जुड़े कामगारों (Unorganized Sector Workers), अपना खुद का व्यापार और छोटे कारोबारियों के लिए यह अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ऐसे लोगों के लिए कई तरह की फायदेमंद स्कीम चला रही है। जिससे कम आमदनी वाले लोगों को भी बुढ़ापे का सहारा मिल सके। इन सेक्टर से जुड़े लोगों को इसका लाभ लेने के लिए प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana) से एनरॉल होना होगा।

इस योजना के जरिए कामगारों को हर महीने 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपये के पेंशन की सुविधा मिलती है। इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए आपको हर महीने कुछ पैसे जमा करने होंगे। आपको 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक हर महीने जमा करना होगा। इसके लिए अलग-अलग शर्तें हैं। इसके बाद हर महीने पेंशन की सुविधा मिलने लगेगी।

इन लोगों को मिलेगा फायदा


प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत स्वरोजगार करने वाले और छोटे कारोबारी अप्लाई कर सकते हैं। मजदूर, ईंट भट्ठा पर काम करने वाले या कंस्ट्रक्शन से जुड़े लोग, घरेलू मजदूर, रिक्शा चलाने वाले, बिना खेत वाले मजदूर आदि इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसका लाभ उन लोगों को मिलेगा, जिनकी मासिक आमदनी 15,000 रुपये या इससे कम होगी। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के तहत 18 साल से लेकर 40 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग इनकम टैक्स (Income Tax) भरते हैं, EPFO, NPS और ESIC के मेंबर हैं। वो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।

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इस योजना की खास बात यह है कि इसमें सरकार भी कॉन्ट्रीब्यूशन करती है। यानी जितनी रकम आप जमा करते हैं, उतनी ही सरकार भी अपनी ओर से जमा करती है। योजना में 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने 3,000 रुपये पेंशन दी जाती है। बीच में लाभार्थी की मौत होने की स्थिति में पेंशन के तौर पर 50 फीसदी हिस्सा पति या पत्नी को दिया जाता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, 4 मई, 2022 तक इस स्कीम से 46,64,766 लोग एनरोल थे।

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