कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने सभी इन्वेस्टर्स को अपना पैन आधार लिंक (Pan Aadhaar Link) करने की सलाह दी है। सेबी ने निवेशकों को बिना किसी रुकावट के लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहने के लिए 31 मार्च 2023 से पहले Pan-Aadhaar को आपस में लिंक करने की सलाह दी है। सेबी ने निवेशकों से कहा है कि अगर वे अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो इनवेस्टर्स की केवाईसी पूरी नहीं मानी जाएगी और उनके दूसरे ट्रांजैक्शन को बैन भी किया जा सकता है।
क्या है Pan Aadhaar Link की लास्ट डेट
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन (CBDT) की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक 31 मार्च 2023 तक पैन-आधार को लिंक करना अनिवार्य है। अगर आप 31 मार्च 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड माना जाएगा। बता दें कि पैन कार्ड का इस्तेमाल एक आइडेंटिफिकेशन नंबर के तौर पर भी होता है और कैपिटल मार्केट में सभी तरह के ट्रांजैक्शन के लिए KYC कराने की जरूरत होती है। ऐसे में अगर आपका पैन कार्ड इनवैलिड मान लिया जाता है तो आपकी केवाईसी भी अधूरी मानी जाएगी।
Pan Aadhaar Link करने का ऑनलाइन तरीका
1- सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफीशियल वेबसाइट eportal.incometax.gov.in या incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
2- अगर आपका पहले यहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आपको रजिस्ट्रेशन भी करना होगा।
3- रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका पैन नंबर और आधार नंबर यूजर आईडी के तौर पर सेट हो जाएगा।
4- अब आपको यूजर आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ के जरिए पोर्टल पर लॉगइन करना होगा।
5- इस प्रॉसेस के बाद आपकी स्क्रीन पर एक पॉप अप नोटिफिकेशन आएगा जिसमें आपके पैन को आधार से लिंक करने को कहा जाएगा।
6- अगर किसी वजह से आपके पास यह नोटिफिकेशन नहीं आया है तो आप क्विक लिंक्स सेक्शन को ओपन कर सकते हैं।
7- क्विक लिंक सेक्शन में आपको लिंक आधार के ऑप्शन को चुनना होगा।
8- इस स्टेप के बाद अपने पैन नंबर और आधार टाइप को सेलेक्ट करके चेकबॉक्स पर क्लिक करना होगा।
9- इसके अगले स्टेप में आपको स्क्रीन पर दिखाए गए कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।
10- सभी डिटेल्स इंटर करने के बाद आपके पास पैन से आधार को लिंक करने का कंफर्मेशन का नोटिफिकेशन आ जाएगा।