Driving License: गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस एक जरूरी डाक्युमेंट है, बिना इसके आप देश की सड़कों पर व्हीकल नहीं चला सकते। अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के रोड पर गाड़ी लेकर जाते हैं तो ये कानूनी अपराध माना जाता है। 18 साल या उससे अधिक का व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस बना सकता है। इसके लिए भारतीय नागरिक को RTOs ऑफिस जाकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाना होता है। हालांकि, DL आरटीओ ऑफिस जाकर बनवाना एक झंझट वाला काम है। आप बिना आरटीओ ऑफिस जाकर घर बैठे कुछ मिनटों में लाइसेंस बनवा सकते हैं।
