दिल्ली में ट्रैफिक चालान निपटाने का सुनहरा मौका, 13 सितंबर को लगेगी नेशनल लोक अदालत

Lok Adalat: क्या आपका भी कोई ट्रैफिक चालान पेंडिग पड़ा हुआ है? अगर हां, तो उसे जीरो कराने का टाइम आ गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस शनिवार 13 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन करने जा रही है। इस दौरान लोगों को अपने पेंडिंग ट्रैफिक चालान कम जुर्माने पर निपटाने या पूरी तरह माफ कराने का मौका मिलेगा

अपडेटेड Sep 10, 2025 पर 4:37 PM
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Lok Adalat: क्या आपका भी कोई ट्रैफिक चालान पेंडिग पड़ा हुआ है?

Lok Adalat: क्या आपका भी कोई ट्रैफिक चालान पेंडिग पड़ा हुआ है? अगर हां, तो उसे जीरो कराने का टाइम आ गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस शनिवार 13 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन करने जा रही है। इस दौरान लोगों को अपने पेंडिंग ट्रैफिक चालान कम जुर्माने पर निपटाने या पूरी तरह माफ कराने का मौका मिलेगा। यह लोक अदालत दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DSLSA) के सहयोग से लगाई जा रही है।

कहां लगेगी लोक अदालत?

लोक अदालत सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक दिल्ली की सात अदालत परिसरों में आयोजित होंगी। ये दिल्ली की 7 अदालतों में लगेगी।


पटियाला हाउस

कड़कड़डूमा

तीस हजारी

साकेत

रोहिणी

द्वारका

राऊज एवेन्यू

 

टोकन कैसे बनवाएं?

लोक अदालत में आने के लिए पहले ऑनलाइन टोकन लेना होगा। इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट (https://traffic.delhipolice.gov.in/) पर जाएं।

होमपेज पर Delhi State Legal Services Authority लिंक पर क्लिक करें।

नाम, मोबाइल नंबर, वाहन नंबर और पेंडिंग चालान की जानकारी भरें।

सबमिट करने के बाद कन्फर्मेशन मैसेज और टोकन डाउनलोड लिंक मिल जाएगा।

 

किन चालानों पर मिलेगी राहत?

सीट बेल्ट न लगाना

हेलमेट के बिना बाइक चलाना

रेड लाइट तोड़ना

ओवरस्पीडिंग

गलत पार्किंग

वैध PUC न होना

ट्रैफिक सिग्नल इग्नोर करना

बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना

नंबर प्लेट न होना

वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट न होना

किन पर छूट नहीं मिलेगी?

शराब पीकर गाड़ी चलाना

हिट एंड रन केस

लापरवाह ड्राइविंग से मौत

नाबालिग द्वारा ड्राइविंग

रेसिंग या क्राइम में इस्तेमाल वाहन

कोर्ट ट्रायल में पेंडिंग केस

दूसरे राज्यों के चालान

किसे होगा फायदा?

यह लोक अदालत उन लोगों के लिए बड़ा अवसर है जिनके पास कई चालान पेंडिंग हैं और जुर्माने की रकम अधिक हो चुकी है। कम खर्च में मामले निपट जाएंगे और कोर्ट-कचहरी के चक्कर से भी बचेंगे।

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First Published: Sep 10, 2025 4:37 PM

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