Lok Adalat: क्या आपका भी कोई ट्रैफिक चालान पेंडिग पड़ा हुआ है? अगर हां, तो उसे जीरो कराने का टाइम आ गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस शनिवार 13 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन करने जा रही है। इस दौरान लोगों को अपने पेंडिंग ट्रैफिक चालान कम जुर्माने पर निपटाने या पूरी तरह माफ कराने का मौका मिलेगा। यह लोक अदालत दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DSLSA) के सहयोग से लगाई जा रही है।
लोक अदालत सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक दिल्ली की सात अदालत परिसरों में आयोजित होंगी। ये दिल्ली की 7 अदालतों में लगेगी।
लोक अदालत में आने के लिए पहले ऑनलाइन टोकन लेना होगा। इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट (https://traffic.delhipolice.gov.in/) पर जाएं।
होमपेज पर Delhi State Legal Services Authority लिंक पर क्लिक करें।
नाम, मोबाइल नंबर, वाहन नंबर और पेंडिंग चालान की जानकारी भरें।
सबमिट करने के बाद कन्फर्मेशन मैसेज और टोकन डाउनलोड लिंक मिल जाएगा।
किन चालानों पर मिलेगी राहत?
हेलमेट के बिना बाइक चलाना
ट्रैफिक सिग्नल इग्नोर करना
वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट न होना
रेसिंग या क्राइम में इस्तेमाल वाहन
कोर्ट ट्रायल में पेंडिंग केस
यह लोक अदालत उन लोगों के लिए बड़ा अवसर है जिनके पास कई चालान पेंडिंग हैं और जुर्माने की रकम अधिक हो चुकी है। कम खर्च में मामले निपट जाएंगे और कोर्ट-कचहरी के चक्कर से भी बचेंगे।