Demat Account: डीमैट अकाउंट होल्डर को पहले 30 सितंबर तक नॉमिनी फाइन करना अनिवार्य था लेकिन अब सेबी ने डेडलाइन बढ़ा दी है। अब ये डेडलाइन बढ़कर 31 दिसंबर 2023 हो गई है। दरअसल, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने सभी पर्सनल डीमैट अकाउंट होल्डर के लिए नॉमिनी फाइल करना अनिवार्य कर दिया है। ये काम निवेशकों को 30 सितंबर तक पूरा करना था जिसे अब वह 31 दिसंबर तक कर सकते हैं। अगर आप 31 दिसंबर तक नॉमिनी नहीं फाइल करते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीड हो सकता है।
30 सितंबर तक फाइल करना था Demat अकाउंट का नॉमिनी - आगे बढ़ी डेडलाइन
सेबी के इस कदम का कारण निवेशकों को उनकी एसेट्स को सुरक्षित करने और उन्हें उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को देने में मदद करना है। बाजार नियामक सेबी ने यह भी बताया है कि नॉमिनी फाइल करने का आदेश नए और मौजूदा निवेशकों दोनों पर ही लागू होता है। सेबी के नियम के तहत नए निवेशकों को ट्रेडिंग और डीमैट खाते खोलते समय या तो अपनी सिक्योरिटीज का नॉमिनी बनाना होगा या औपचारिक रूप से एक डिक्लेरेशन फॉर्म के जरिये नॉमिनेशन से बाहर निकलना होगा। यानी, आप इस डिक्लेरेशन फॉर्म के जरिये ये बताएंगे कि आप किसी को भी नॉमिनी नहीं बनाना चाहते।
सेबी ने कई बार बढ़ाई है डेडलाइन
जुलाई 2021 में सेबी ने सभी मौजूदा ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट होल्डर्स को 31 मार्च 2022 को या उससे पहले नॉमिनी फाइल करना था। ऐसा नहीं करने पर आपका ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता। बाद में इसे एक साल और बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक कर दिया गया। अभी इसकी डेडलाइन 30 सितंबर 2023 थी जिसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 कर दिया है।