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Demat: डीमैट अकाउंट में नॉमिनी फाइल करने की डेडलाइन बढ़ी आगे, अब 31 दिसंबर तक करना होगा ये काम

Demat Account: डीमैट अकाउंट होल्डर और म्यूचुअल फंड निवेशकों को छह दिन में अपना ये बहुत जरूरी काम निपटाना है। अगर आप ये काम नहीं करते तो 1 अक्टूबर को आपका फ्रीज हो जाएगा। यानी, जब 3 अक्टूबर को शेयर मार्केट खुलेगा तो आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे क्योंकि 1 और 2 अक्टूबर को शेयर मार्केट बंद रहेगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 27, 2023 पर 10:40 AM
Demat: डीमैट अकाउंट में नॉमिनी फाइल करने की डेडलाइन बढ़ी आगे, अब 31 दिसंबर तक करना होगा ये काम
SEBI ने सभी पर्सनल डीमैट अकाउंट होल्डर और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए नॉमिनी फाइल करना अनिवार्य कर दिया है।

Demat Account: डीमैट अकाउंट होल्डर को पहले 30 सितंबर तक नॉमिनी फाइन करना अनिवार्य था लेकिन अब सेबी ने डेडलाइन बढ़ा दी है। अब ये डेडलाइन बढ़कर 31 दिसंबर 2023 हो गई है। दरअसल, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने सभी पर्सनल डीमैट अकाउंट होल्डर के लिए नॉमिनी फाइल करना अनिवार्य कर दिया है। ये काम निवेशकों को 30 सितंबर तक पूरा करना था जिसे अब वह 31 दिसंबर तक कर सकते हैं। अगर आप 31 दिसंबर तक नॉमिनी नहीं फाइल करते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीड हो सकता है।

30 सितंबर तक फाइल करना था Demat अकाउंट का नॉमिनी - आगे बढ़ी डेडलाइन

सेबी के इस कदम का कारण निवेशकों को उनकी एसेट्स को सुरक्षित करने और उन्हें उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को देने में मदद करना है। बाजार नियामक सेबी ने यह भी बताया है कि नॉमिनी फाइल करने का आदेश नए और मौजूदा निवेशकों दोनों पर ही लागू होता है। सेबी के नियम के तहत नए निवेशकों को ट्रेडिंग और डीमैट खाते खोलते समय या तो अपनी सिक्योरिटीज का नॉमिनी बनाना होगा या औपचारिक रूप से एक डिक्लेरेशन फॉर्म के जरिये नॉमिनेशन से बाहर निकलना होगा। यानी, आप इस डिक्लेरेशन फॉर्म के जरिये ये बताएंगे कि आप किसी को भी नॉमिनी नहीं बनाना चाहते।

 

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