Demat Account: डीमैट अकाउंट होल्डर को पहले 30 सितंबर तक नॉमिनी फाइन करना अनिवार्य था लेकिन अब सेबी ने डेडलाइन बढ़ा दी है। अब ये डेडलाइन बढ़कर 31 दिसंबर 2023 हो गई है। दरअसल, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने सभी पर्सनल डीमैट अकाउंट होल्डर के लिए नॉमिनी फाइल करना अनिवार्य कर दिया है। ये काम निवेशकों को 30 सितंबर तक पूरा करना था जिसे अब वह 31 दिसंबर तक कर सकते हैं। अगर आप 31 दिसंबर तक नॉमिनी नहीं फाइल करते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीड हो सकता है।
