आप घर में कितना रख सकते हैं कैश? इस लिमिट से ज्यादा पैसा होने पर होगी इनकम टैक्स की रेड, जानें नियम

Cash in Home Rules: भारत में डिजिटल ट्रांजेक्शन के साथ देश के नागरिक नए नॉरमल को अपना रहा है। दूसरी तरफ देश में अभी भी कई ऐसे भारतीय हैं जो घर में पैसे रखने के पारंपरिक तरीके पर भरोसा करते हैं। क्या आप उनमें से एक हैं? आप हो सकते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं, घर में आप एक बार में कितना कैश रख सकते हैं

अपडेटेड Mar 25, 2023 पर 11:51 PM
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देश में अभी भी कई ऐसे भारतीय हैं जो घर में पैसे रखने के पारंपरिक तरीके पर भरोसा करते हैं।

Cash in Home Rules: भारत में डिजिटल ट्रांजेक्शन के साथ देश के नागरिक नए नॉरमल को अपना रहा है। दूसरी तरफ देश में अभी भी कई ऐसे भारतीय हैं जो घर में पैसे रखने के पारंपरिक तरीके पर भरोसा करते हैं। क्या आप उनमें से एक हैं? आप हो सकते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं, घर में आप एक बार में कितना कैश रख सकते हैं? घर में कैश रखने को लेकर एक लिमिट है। अगर आप एक बिजनेसमैन है तो घर में कैश रखना कॉमन है लेकिन अगर इनकम टैक्स अधिकारी आपके घर पर छापा मारें तो क्या होगा? अगर आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा करना चाहते हैं तो यह जानने के लिए इस खबर को जरूर पढ़ें।

इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक घर में रखे पैसों पर कोई रोक नहीं है। लेकिन आयकर विभाग के छापे की स्थिति में व्यक्ति को इनकम का सोर्स बताना होगा। खासतौर पर आमदनी से ज्यादा पैसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में रखें डॉक्यूमेंट्स घर में रखी रकम से मेल नहीं खाते हैं तो आयकर अधिकारी आप पर जुर्माना लगा सकते हैं। ऐसी स्थिति में इनकम टैक्स अधिकारी आपके पैसे को जब्त कर लेंगे और जुर्माना कुल पैसे का 137% तक हो सकता है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक आप इतना कैश रख सकते हैं घर में


किसी भी व्यक्ति को किसी भी लोन या जमा के लिए 20,000 रुपये या उससे अधिक कैश स्वीकार करने की अनुमति नहीं है। ये नियम अचल संपत्ति के ट्रांसफर पर भी लागू होता है।

किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख रुपये से अधिक के कैश ट्रांजेक्शन पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है, अगर इसके सोर्स और हिसाब का न पता हो।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन के मुताबिक एक बार में 50,000 रुपये से ज्यादा जमा करने या निकालने के लिए पैन नंबर और डिटेल दिखाना जरूरी है।

यदि कोई खाताधारक एक साल में 20 लाख रुपये से अधिक कैश जमा करते है, तो वह पैन और आधार की जानकारी देने के के लिए उत्तरदायी होंगे।

कोई भी भारतीय नागरिक जांच एजेंसी की जांच के दायरे में आ सकता है अगर संपत्ति की सेल और परचेज 30 लाख रुपये से अधिक कैश के जरिये की गई हो तो।

क्रेडिट-डेबिट कार्ड से पेमेंट के दौरान अगर कोई कार्डधारक एक बार में एक लाख रुपये से अधिक का पेमेंट करता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ जांच हो सकती है।

रिश्तेदारों से एक दिन में करीब दो लाख रुपये की कैश राशि नहीं ले सकते। ये पेमेंट बैंक के जरिये होनी चाहिए।

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