हायर स्टडी के लिए एजुकेशन लोन लेना आम बात है। कोई व्यक्ति खुद, पत्नी/पति या बच्चों के लिए एजुकेशन लोन लेकर उस पर डिडक्शन क्लेम कर सकता है। इस बारे में नोएडा के सूरज शर्मा ने एक सवाल पूछा है। उन्होंने बताया है कि वह अपने बेटे की पढ़ाई के लिए अपने दोस्तों से एजुकेशन लोन लेना चाहते है। वे इस लोन पर इंटरेस्ट चुकाएंगे। उनका सवाल है कि क्या इंटरेस्ट पेमेंट पर अपने टैक्स रिटर्न में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? मनीकंट्रोल ने यह सवाल मशहूर टैक्स एक्सपर्ट और सीए बलवंत जैन से पूछा।
सेक्शन 80E के तहत एजुकेशन लोन पर डिडक्शन की इजाजत
जैन ने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80E में एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट के रीपमेंट पर डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत है। कोई व्यक्ति खुद, पत्नी/पति या बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए लोन ले सकता है। लगातार 8 साल तक डिडक्शन की इजाजत है। इसकी शुरुआत उस साल से होती है, जिस साल से इंटरेस्ट पेमेंट शुरू होता है। जिस साल में जितना एक्चुअल इंटरेस्ट चुकाया जाता है, उसी पर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है।
सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट पर क्लेम किया जा सकता है डिडक्शन
उन्होंने कहा कि सेक्शन 80ई के तहत एजुकेशन लोन के सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट पर डिडक्शन मिलता है। एजुकेशन लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर डिडक्शन नहीं मिलता है। इस मामले में एजुकेशन लोन होम लोन से अलग है। होम लोन में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों पर डिडक्शन मिलता है। एजुकेशन लोन में डिडक्शन क्लेम करने की दूसरी शर्त यह है कि किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने पर ही डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। इस मामले में भी एजुकेशन लोन और होम लोन के नियमों में फर्क है। होम लोन किसी दोस्त या रिश्तेदार से लेने पर भी डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत है।
इनकम टैक्स की सिर्फ पुरानी रीजीम में डिडक्शन का फायदा
जैन ने कहा कि सूरज शर्मा चूंकि अपने दोस्त से एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं, जिससे सेक्शन 80ई के तहत वह इस पर डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकेंगे। यह समझना भी जरूरी है कि एजुकेशन लोन पर डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत सिर्फ इनकम टैक्स की पुरानी रीजीम में है। यह भी समझना जरूरी है कि अगर अगर ज्वाइंट एजुकेशन लोन लिया जाता है तो डिडक्शन का क्लेम भी ज्वाइंटली क्लेम करना होगा।