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EPF में नॉमिनेशन के बगैर भी किया जा सकता है क्लेम, जानिए क्या है तरीका

अगर नॉमिनेशन के बगैर सब्सक्राइब की मौत हो जाती है तो करीबी रिश्तेदार (पत्नी/पति, बेटा, बेटी आदि) पीएफ (PF) के पैसे के लिए क्लेम कर सकते हैं। ईपीएफ स्कीम (EPF Scheme) में इस बारे में स्पष्ट नियम है

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 11, 2022 पर 1:56 PM
EPF में नॉमिनेशन के बगैर भी किया जा सकता है क्लेम, जानिए क्या है तरीका
अगर सब्सक्राइबर का पीएफ अकाउंट ईपीएफओ के बजाय प्राइवेट ट्रस्ट के पास है तो भी इस प्रोसेस में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। प्राइवेट ट्रस्ट के क्लेम जल्द सेटल करने की उम्मीद होती है।

इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) अकाउंट होल्डर के नॉमिनेशन (Nomination) करने पर जोर देता है। इससे अकाउंट होल्डर की मौत की स्थिति में नॉमिनी को पैसे मिलने में दिक्कत नहीं आती है। इसलिए ईपीएफ सब्सक्राइबर के लिए नॉमिनेशन करना फायदेमंद है। फिर भी, अगर नॉमिनेशन के बगैर सब्सक्राइब की मौत हो जाती है तो करीबी रिश्तेदार (पत्नी/पति, बेटा, बेटी आदि) पीएफ (PF) के पैसे के लिए क्लेम कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसकी क्या तरीका है।

इस बारे में स्पष्ट है ईपीएफ का नियम

ईपीएफ स्कीम (EPF Scheme) में इस बारे में स्पष्ट नियम है। इसके मुताबिक, अगर सब्सक्राइबर ने नॉमिनेशन नहीं किया है और उसकी मौत हो जाती है तो फिर पीएफ में जमा पैसा परिवार के सदस्यों में एक बराबर बांट दिया जाएगा। यहां सवाल है कि परिवार के सदस्य में कौन-कौन शामिल है? परिवार के सदस्य में पति/पत्नी, बच्चे (विवाहित या अविवाहित), डिपेंडेंट पेरेंट्स, सब्सक्राइबर महिला होने पर उसके पति के डिपेंडेंट पेरेंट्स आते हैं। इसके अलावा सब्सक्राइबर के बेटे की विधवा पत्नी और उसके बच्चे भी परिवार में आते हैं।

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