इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) अकाउंट होल्डर के नॉमिनेशन (Nomination) करने पर जोर देता है। इससे अकाउंट होल्डर की मौत की स्थिति में नॉमिनी को पैसे मिलने में दिक्कत नहीं आती है। इसलिए ईपीएफ सब्सक्राइबर के लिए नॉमिनेशन करना फायदेमंद है। फिर भी, अगर नॉमिनेशन के बगैर सब्सक्राइब की मौत हो जाती है तो करीबी रिश्तेदार (पत्नी/पति, बेटा, बेटी आदि) पीएफ (PF) के पैसे के लिए क्लेम कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसकी क्या तरीका है।
