EPFO: अगर आप भविष्य निधि (EPF) खाते से पैसे निकालने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है। अब EPFO से पैसा निकालने के लिए किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी। केंद्र सरकार ने संसद में इस बारे में साफ जानकारी दी है और यह नियम पहले से लागू है।
अब सिर्फ सेल्फ डिक्लरेशन है काफी
संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि EPFO सदस्य अगर एजुकेशन, शादी, घर खरीदने, बीमारी या इमरजेंसी जैसी जरूरतों के लिए पैसा निकालना चाहते हैं, तो उन्हें अब कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं करना होगा। सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर ही पैसा निकाला जा सकता है।
लोकसभा सांसद विजयकुमार विजय वसंथ, माणिकम टैगोर बी और सुरेश कुमार शेटकर ने यह सवाल उठाया था कि EPFO ने क्यों कर्मचारियों को आंशिक निकासी के लिए सिर्फ खुद की घोषणा पर भरोसा करना शुरू किया है? इस पर सरकार ने जवाब दिया कि यह कदम प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए उठाया गया है।
2017 में हुई थी प्रोसेस की शुरुआत
सरकार ने बताया कि 2017 में शुरू किए गए कंपोजिट क्लेम फॉर्म के जरिए यह बदलाव लागू किया गया था। इसके तहत EPFO ने आंशिक और अंतिम निकासी की प्रक्रिया को आसान बनाया और डॉक्यूमेंट की जरूरत को खत्म करते हुए सदस्यों के सेल्फ डिक्लेरेशन पर भरोसा जताया।
बैंकों से जुड़ी समस्याएं भी होंगी हल
कई बार सदस्यों के दावे इस वजह से खारिज हो जाते थे क्योंकि वह बैंक पासबुक या चेक की खराब क्वालिटी वाली फोटो अपलोड करते थे। अब इस समस्या को भी दूर कर दिया गया है। 3 अप्रैल 2025 से चेक या पासबुक की इमेज अपलोड करने की जरूरत हटा दी गई है। इससे केवाईसी या बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन में आने वाली दिक्कतें काफी हद तक कम हुई हैं।
1.9 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिला फायदा
सरकार ने बताया कि 22 जुलाई 2025 से अब तक 1.9 करोड़ से ज्यादा EPF सदस्यों को इस नए प्रक्रिया से फायदा मिला है। यह बदलाव EPFO दावों को सरल और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।