Financial fraud: फ्रॉड का शिकार होने पर कहां और किस तरह दर्ज कराएं शिकायत?

ऑनलाइन पेमेंट, नेटबैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधाओं से पैसे का लेनदेन काफी आसान हो गया है। लेकिन, इससे साइबर और फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले बढ़ गए हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड की शिकायत के लिए सरकार का एक पोर्टल है, जिस पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है

अपडेटेड Aug 24, 2024 पर 5:00 PM
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फ्रॉड के मामलों की शिकायत के लिए सरकार ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल बनाया है।

ऑनलाइन पेमेंट और ई-कॉमर्स साइट पर शॉपिंग अब आम बात हो गई है। इससे फाइनेंशियल फ्रॉड, बैंकिंग स्कैम और क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के मामले बढ़ रहे है। फ्रॉड के मामलों की शिकायत के लिए सरकार ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल बनाया है। इस पर यूजर्स साइबर क्राइम का शिकार होने पर शिकायत कर सकते हैं। मनीकंट्रोल आपको बता रहा है कि इस पोर्टल पर किस तरह शिकायत की जा सकती है।

शिकायत दर्ज कराने के लिए ये डिटेल जरूरी हैं

शिकायत दर्ज कराने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन वाला फोन या लैपटॉप होना चाहिए। फाइनेंशियल फ्रॉड का कोई प्रूफ होना जरूरी है। आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ भी होना जरूरी है। आपको घटना की तारीख और समय के बारे में 200 शब्दों में बताना होगा। आईडी प्रूफ के लिए वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि का इस्तेमाल किया जा सकता है।


फ्रॉड की डिटेल बतानी होगी

फाइनेंशियल फ्रॉड होने पर आपको बैंक/वैलेट/मर्चेंट के बारे में बताना होगा। ID/UTR नंबर और 12 डिजिट का ट्रांजेक्शन नंबर देना होगा। यह भी बताना होगा कि ट्रांजेक्शन किस तारीख को हुआ है और फ्रॉड का अमाउंट क्या है। अगर आपके उस वेबसाइट का यूआरएल है तो उसकी जानकारी भी आप दे सकते हैं। अगर आपके पास फ्रॉड करने वाले की डिटेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और बैंक अकाउंट नंबर है तो उसे देना होगा।

साइबर क्राइम पोर्टल पर ऐसे करें शिकायत

उपर्युक्त जानकारियां होने के बाद आपको https://cybercrime.gov.in/ पर जाना होगा। इस पर 'रजिस्टर ए कंप्लेंट' पर क्लिक करना होगा। फिर आपको सबसे ऊपर 'फाइनेंशियल फ्रॉड' का ऑप्शन दिखेगा। अगले पेज पर 'फाइनेंशियल फ्रॉड' का टैब मिलेगा। फिर आपको 'रिजस्टर ए कंप्लेंट' बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको 'आई एक्सेप्ट' बटन पर क्लिक करना होगा। फिर ओटीपी बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फोन में आए ओटीपी को डालना होगा। फिर कैप्चा डालने के बाद 'सब्मिट' पर क्लिक करना होगा।

एकनॉलेजमेंट नंबर सुरक्षित रख लें

आप फोन नंबर, लॉग-इन आईडी और ओटीपी के जरिए लॉग-इन कर सकते हैं। उसके बाद आपको फॉर्म भरने को कहा जाएगा। इसमें चार सेक्शन में आपको जानकारी देनी होगी। इसे भरने के बाद आप फॉर्म को सब्मिट कर सकते हैं। इसके बाद आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी। आप चाहें तो अपनी शिकायत का पीडीएफ डाउनलोड कर उसे रख सकते हैं। भविष्य में शिकायत का स्टेटस जानने के लिए एकनॉलेजमेंट नंबर भी आपको सुरक्षित रखना होगा।

MoneyControl News

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First Published: Aug 24, 2024 4:53 PM

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