PF Transfer: नौकरी बदलने के बाद PF ट्रांसफर नहीं किया? हो सकती हैं ये 5 बड़ी परेशानियां

PF Transfer: क्या आपने नौकरी बदलने के बाद PF ट्रांसफर करवाया है? अगर नहीं, तो ये लापरवाही आपकी सालों की बचत, टैक्स छूट और रिटायरमेंट फंड पर भारी पड़ सकती है! जानिए उन 5 बड़ी दिक्कतों के बारे में, जो PF ट्रांसफर न कराने वालों का इंतजार करती हैं।

अपडेटेड May 19, 2025 पर 3:14 PM
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अगर आपने बीच की जॉब्स के PF ट्रांसफर नहीं कराए, तो EPFO आपके कुल सर्विस पीरियड को एक साथ नहीं जोड़ पाएगा।

PF Transfer: हममें से ज्यादातर लोग जब भी एक नौकरी छोड़कर दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं, तो अक्सर PF (Provident Fund) अकाउंट ट्रांसफर कराना भूल जाते हैं या फिर टाल देते हैं। लेकिन, यह छोटी सी लापरवाही आगे चलकर कई समस्याओं की वजह बन सकती है। चाहे वह ब्याज रुकने की दिक्कत हो या फिर इनकम टैक्स और रिटायरमेंट के बाद फंड क्लेम करने में गड़बड़ी।

आइए जानते हैं कि अगर आपने नौकरी बदलने के बाद PF ट्रांसफर नहीं किया है, तो किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और इसका सही समाधान क्या है।

EPF ब्याज पर हो सकता है नुकसान


EPFO नियमों के मुताबिक, अगर कोई PF अकाउंट तीन साल तक निष्क्रिय पड़ा रहता है यानी उसमें कोई योगदान नहीं आता, तो उस पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है। ऐसे में पुराने नियोक्ता के PF अकाउंट में पड़ा पैसा धीरे-धीरे आपकी बचत को नुकसान पहुंचा सकता है।

फाइनेंशियल एडवाइजर संजय चौधरी का कहना है, “नौकरी बदलने पर PF ट्रांसफर न करने से आपके पैसे पर मिलने वाला कंपाउंड इंटरेस्ट बंद हो सकता है। इससे रिटायरमेंट कॉर्पस छोटा पड़ सकता है। ऐसे में नौकरी बदलने के साथ हाथोंहाथ PF अकाउंट ट्रांसफर कराना बेहतर रहता है।”

टैक्स का झंझट और TDS की मार

अगर किसी कर्मचारी का पुराना PF अकाउंट 5 साल से पहले बंद हो जाता है और उसने उसे ट्रांसफर नहीं किया है, तो उस पर निकासी (withdrawal) करते समय टैक्स कट सकता है। 5 साल से कम सर्विस और ₹50,000 से अधिक PF निकालने पर TDS (टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स) लग सकता है।

अगर PF ट्रांसफर कर दिया गया हो, तो नौकरी बदलने की तारीख से ही आपकी सर्विस की गणना जुड़ जाती है। लेकिन PF अकाउंट अलग-अलग रहने से यह सर्विस ब्रेक मान लिया जाता है। इससे टैक्स छूट प्रभावित होती है।

UAN में डुप्लीकेट एंट्री और डेटा मिसमैच

EPFO की नई व्यवस्था में हर कर्मचारी को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) दिया जाता है। लेकिन अगर आपने नया PF ट्रांसफर नहीं किया और पुराने अकाउंट की जानकारी नहीं दी, तो नई कंपनी ने नया UAN जेनरेट कर सकती है। ऐसे में आपके पास दो UAN हो सकते हैं। इससे डाटा मैचिंग, KYC अपडेट और फंड क्लेम जैसी प्रक्रिया में दिक्कत आ सकती है।

HR टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट मीनाक्षी राठी कहती हैं, “डुप्लीकेट UAN भविष्य में आपकी रिटायरमेंट प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। सही तरीका है कि पुराने UAN को नई नौकरी में इस्तेमाल करें और PF तुरंत ट्रांसफर कराएं।”

फाइनल PF क्लेम में देरी या रिजेक्शन

अगर आपने बीच की जॉब्स के PF ट्रांसफर नहीं कराए, तो EPFO आपके कुल सर्विस पीरियड को एक साथ नहीं जोड़ पाएगा। इससे रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन के बाद जब आप फंड निकालने की कोशिश करेंगे, तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है या लंबा समय लग सकता है।

मिसाल के लिए, किसी शख्स ने 12 साल में 3 बार नौकरी बदली, लेकिन पहले दो PF अकाउंट ट्रांसफर नहीं किए। अब रिटायरमेंट के समय उसका पूरा फंड EPFO रिकॉर्ड में नहीं दिखेगा। उन्हें पुराने नियोक्ता के अप्रूवल, UAN लिंकिंग और फॉर्म 13 की प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है।

पेंशन स्कीम (EPS) में भी हो सकती है दिक्कत

EPF में नियोक्ता के योगदान का एक हिस्सा EPS (Employees' Pension Scheme) में भी जाता है। EPS के तहत पेंशन का लाभ पाने के लिए कुल सर्विस 10 साल से अधिक होना जरूरी है। अगर PF ट्रांसफर नहीं हुआ, तो आपका सर्विस पीरियड टूटेगा और EPS लाभ के लिए आप अपात्र भी हो सकते हैं।

EPS अकाउंट का बैलेंस ऑनलाइन दिखाई नहीं देता, इसलिए इसका रिकॉर्ड रखना और PF ट्रांसफर के जरिए EPS को भी जोड़ना जरूरी होता है।

PF ट्रांसफर की आसान प्रक्रिया

अब PF ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो चुकी है। आप अपने UAN पोर्टल से लॉग-इन कर फॉर्म 13 भर सकते हैं। इसके लिए आपको दोनों नियोक्ताओं का विवरण और बैंक व KYC अपडेटेड होना चाहिए। EPFO आमतौर पर 10–20 वर्किंग डेज में PF ट्रांसफर कर देता है। आइए जानते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस।

  • EPFO की आधिकारिक साइट पर लॉग इन करें।
  • Online Services > One Member – One EPF Account (Transfer Request) चुनें।
  • पुरानी कंपनी चुनें और फॉर्म 13 सबमिट करें।
  • आपके नियोक्ता से अप्रूवल के बाद ट्रांसफर हो जाएगा।

यह भी पढ़ें: PF के योगदान, निकासी और ब्याज पर कैसे लगता है टैक्स? क्या हैं कर्मचारी और नियोक्ता के लिए नियम?

Suneel Kumar

Suneel Kumar

First Published: May 19, 2025 3:14 PM

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