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PPF अकाउंट में पैसा जमा करना भूल गए? घबराएं नहीं, बस ₹50 में ऐसे फिर से शुरू होगा आपका खाता

PPF Account: बंद पड़े PPF खाते को आप हर साल के ₹50 जुर्माने और ₹500 की न्यूनतम निवेश राशि को जमा करके दोबारा चालू कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर एक लिखित आवेदन देना होगा, जिसके बाद आपके खाते की सभी सुविधाएं फिर से शुरू हो जाएंगी।

Shradha Tulsyanअपडेटेड May 04, 2026 पर 10:44 AM
PPF अकाउंट में पैसा जमा करना भूल गए? घबराएं नहीं, बस ₹50 में ऐसे फिर से शुरू होगा आपका खाता

अक्सर भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी छोटी-छोटी वित्तीय जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं। उन्हीं में से एक है पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) खाते में हर साल न्यूनतम निवेश करना। अगर आप भी इस साल अपने PPF खाते में पैसे डालना भूल गए हैं और आपका खाता 'इनएक्टिव' या बंद हो गया है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। आपका पैसा न तो डूबेगा और न ही खाता हमेशा के लिए बंद होगा। इसे दोबारा चालू करना बेहद आसान है।

क्यों बंद होता है PPF खाता?

PPF नियमों के अनुसार, हर खाताधारक को एक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) के दौरान अपने खाते में कम से कम 500 रुपये जमा करना अनिवार्य है। अगर आप पूरे साल में यह न्यूनतम राशि भी जमा नहीं करते हैं, तो बैंक या पोस्ट ऑफिस आपके खाते को 'डिसकंटीन्यू' या निष्क्रिय कर देता है।

क्या खाता बंद होने पर पैसा डूब जाता है?

ज्यादातर लोगों के मन में सबसे बड़ा डर यही होता है कि कहीं उनका सालों का जमा पैसा बेकार तो नहीं हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। चूंकि PPF भारत सरकार की गारंटी वाली योजना है, इसलिए खाता निष्क्रिय होने के बाद भी आपके जमा पैसे पर ब्याज मिलता रहता है। हालांकि, बंद खाते पर आप लोन लेने या मैच्योरिटी से पहले पैसे निकालने जैसी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाते।

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