क्या आपने भी देखा कि आपके एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड (EPF) खाते में ब्याज की राशि वित्त वर्ष समाप्त होने के काफी बाद में जमा हुआ? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। यह एक सामान्य प्रशासनिक देरी है, लेकिन इससे इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते समय भ्रम और गलती की संभावना बढ़ जाती है। कभी-कभी ये गलतियां टैक्स नोटिस का कारण भी बन सकती हैं। यहां हम आपको एक साफ और सरल प्लान बता रहे हैं जिससे आप EPF ब्याज से जुड़े टैक्स जटिलताओं से बच सकते हैं, वो बिना किसी चिंता के, बिना किसी परेशानी के।