सरकार ने Public Provident Fund और सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम (SCSS) सहित कई स्मॉल सेविंग्स के नियमों में बदलाव किया है। इससे ये निवेश के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं। नए नियमों के तहत अब सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम खोलने के लिए तीन महीने का समय मिलेगा। अभी एक महीने का समय मिलता था। सरकार ने इस बारे में 9 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी किया है। कोई व्यक्ति रिटायरमेंट पर मिलने वाले पैसे को तीन महीने के अंदर सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम में लगा सकता है। इस दौरान उसे रिटायरमेंट का पैसा किस दिन उसके अकाउंट में आया है, इसका प्रूफ देना पड़ेगा। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम की मैच्योरिटी की तारीख पर जो इंटरेस्ट रेट होगा, उसी के मुताबिक स्कीम में जमा पैसे पर इंटरेस्ट मिलेगा।
PPF से पैसे निकालने के नियम में बदलाव
सरकार ने PPF अकाउंट को तय वक्त से पहले बंद कराने के नियमों में भी बदलाव किया है। नोटिफिकेशन में इन बदलावों को पब्लिक प्रोविडेंट फंड (अमेंडमेंट) स्कीम, 2023 नाम दिया गया है। इसमें नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट स्कीम में तय समय से पहले पैसे निकालने पर खास एडजस्टमेंट के बारे में भी बताया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर पांच साल के अकाउंट से पैसा अकाउंट ओपन करने की तारीख से चार साल बाद निकाला जाता है तो उस पर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट रेट लागू होगा।
कुल 9 स्मॉल सेविंग्स स्कीम
अभी यह नियम है कि अगर पांच साल का डिपॉजिट अकाउंट उसे ओपन करने के चार साल बाद बंद कर दिया जाता है तो उस पर तीन साल के टाइम डिपॉजिट अकाउंट का इंटरेस्ट रेट लागू होगा। स्मॉल सेविंग्स अकाउंट्स का मैनेजमेंट वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की तरफ से किया जाता है। अभी सरकार की 9 तरह की स्मॉल सेविंग्स स्कीम उपलब्ध हैं। इनमें रेकरिंग डिपॉजिट (RD), पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) और सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) आती हैं।