प्रॉपर्टी मालिकों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स के नियमों में राहत देने का ऐलान किया है। 23 जुलाई को यूनियन बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रॉपर्टी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स के नियमों में बदलाव किया था। उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स को 20 फीसदी से घटाकर 12.5 फीसदी कर दिया था। लेकिन, इंडेक्सेशन का बेनेफिट खत्म कर दिया था। इस बदलाव से रियल एस्टेट सेक्टर को निराशा हुई थी।
