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Long term capital gains tax: सरकार ने प्रॉपर्टी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स में राहत दी, जानिए आपको किस तरह से होगा फायदा

सरकार ने 23 जुलाई को यूनियन बजट में प्रॉपर्टी के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर इंडेक्सेशन बेनेफिट को खत्म करने का ऐलान किया था। इससे रियल एस्टेट सेक्टर को निराशा हुई थी। इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने वित्तमंंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात कर उन्हें अपनी चिंता के बारे में बताया था

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 07, 2024 पर 11:07 AM
Long term capital gains tax: सरकार ने प्रॉपर्टी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स में राहत दी, जानिए आपको किस तरह से होगा फायदा
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण फाइनेंस बिल, 2024 को 7 अगस्त को लोकसभा में पेश कर सकती हैं।

प्रॉपर्टी मालिकों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स के नियमों में राहत देने का ऐलान किया है। 23 जुलाई को यूनियन बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रॉपर्टी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स के नियमों में बदलाव किया था। उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स को 20 फीसदी से घटाकर 12.5 फीसदी कर दिया था। लेकिन, इंडेक्सेशन का बेनेफिट खत्म कर दिया था। इस बदलाव से रियल एस्टेट सेक्टर को निराशा हुई थी।

टैक्सपेयर्स को इंडेक्सेशन का विकल्प मिलेगा

सरकार ने 6 अगस्त को कहा है कि अब टैक्सपेयर्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स (Long term Capital gains tax) के 12.5 फीसदी और 20 फीसदी टैक्स रेट में से किसी एक का चुनाव करने का विकल्प मिलेगा। अगर कोई टैक्सपेयर्स इंडेक्सेशन (Indexation) बेनेफिट चाहता है तो उसे 20 फीसदी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स चुकाना होगा। अगर कोई इंडेक्सेशन बेनेफिट नहीं लेना चाहता है तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर 12.5 फीसदी टैक्स चुकाना होगा। टैक्सपेयर्स को यह विकल्प सिर्फ 23 जुलाई से पहले बेची गई प्रॉपर्टी के मामले में मिलेगा।

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