बीमार पेंशनर्स का लाइफ सर्टिफिकेट घर से लेंगे बैंक, सरकार ने दिया आदेश

सभी पेंशनर्स को पेंशन लेने के लिए हर साल जीवन प्रमाण पत्र देना होता है। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का मतलब होता है कि आप जीवित हैं। केंद्र सरकार के लगभग 69.76 लाख पेंशनर्स हैं। सरकार ने आदेश में कहा है कि फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक (Face Authentication) के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (Digital Life Certificate) जमा किया जा सकता है

अपडेटेड Sep 28, 2023 पर 1:47 PM
सभी पेंशनर्स को पेंशन लेने के लिए जीवन प्रमाण पत्र देना होता है।

Life Certificate of Pensioners: केंद्र ने सभी पेंशन देने वाले बैंकों को बिस्तर पर पड़े और अस्पताल में भर्ती पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करने के लिए डोरस्टेप सर्विस देने के लिए कह है। पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग (DoPPW) के जारी एक आदेश में सभी बैंकों से सुपर सीनियर सिटीजन यानी जिनकी उम्र 80 साल से अधिक है उन्हें फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का इस्तेमाल करके डिजिटल रूप से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए कहा है।

पेंशनर्स को देना होता है Life Certificate

सभी पेंशनर्स को पेंशन लेने के लिए सालाना जीवन प्रमाण पत्र देना होता है। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का मतलब होता है कि आप जीवित हैं। केंद्र सरकार के लगभग 69.76 लाख पेंशनर्स हैं। 25 सितंबर के आदेश में कहा गया है कि फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक (Face Authentication) के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (Digital Life Certificate) जमा किया जा सकता है। अब प्रत्येक नागरिक के लिए घर से एंड्रॉइड स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके या बैंक शाखा में डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करना संभव होगा।


बैंक को दिये गए हैं निर्देश

सरकारी आदेश में यह भी कहा गया है कि बैंक फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का उपयोग करके जीवन प्रमाण पत्र लेने की सुविधा को लेकर जागरूक करने का काम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिये कर सकते हैं। बैंक डोरस्टेप बैंकिंग अधिकारियों की नियुक्ति करके जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सर्विस दी जा सकती है। इसमें कहा गया है कि वे बैंक ब्रांच और ATM पर सूचना पोस्टर पर चिपकाकर भी प्रचार कर सकते हैं।

बैंक SMS, ईमेल या WhatsApp मैसेज के जरिये पेंशनर्स को Standard Operating Procedure (SOP) का लिंक भेज सकते हैं। ताकि, सुपर सीनियर पेंशनर्स अपने एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल करके फेस ऑथेन्टिकेट कर सकें और अपना लाइफ सर्टिफिकेट इस तकनीक से जमा कर सकते हैं। DoPPW ने बैंकों से अपने संबंधित अधिकारियों के बीच ईमेल के माध्यम से फेस ऑथेन्टिकेश के माध्यम से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का भी प्रचार करने के लिए कहा है।

सरकारी आदेश के मुताबिक हर एक साल 1 अक्टूबर से 80 साल और उससे अधिक आयु के सुपर वरिष्ठ पेंशनर्स या पारिवारिक पेंशनर्स के जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करने के लिए सभी बैंक ब्रांच को आवश्यक निर्देश जारी किए जा सकते हैं। केंद्र ने 2019 में बैंकों से कहा था कि वे 80 साल और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ पेंशनर्स को नवंबर के बजाय हर साल 1 अक्टूबर से अपना जीवन प्रमाण पत्र देने की अनुमति दें। 80 साल से कम उम्र के बाकी पेंशनर्स को नवंबर में अपना जीवन प्रमाण पत्र देना होगा।

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