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EPF अकाउंट में अब आसानी से अपडेट हो सकेगी जानकारी, नया सर्कुलर जारी

एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) ने हाल में एक सर्कुलर जारी किया है, जो ईपीएफ सदस्यों के ब्यौरे को सही करने की प्रक्रिया को बेहतर बनाएगा। सर्कुलर में ईपीएफ सदस्यों के ब्यौरों मसलन नाम और जन्म की तारीख आदि सही करने के लिए नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) जारी किया गया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 01, 2023 पर 4:39 PM
EPF अकाउंट में अब आसानी से अपडेट हो सकेगी जानकारी, नया सर्कुलर जारी
ईपीएफ खाताधारक को प्रोफाइल डिटेल्स में सुधार के लिए मेंबर सेवा पोर्टल के जरिये अप्लाई करना होगा।

एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) ने हाल में एक सर्कुलर जारी किया है, जो ईपीएफ (EPF) सदस्यों के ब्यौरे को सही करने की प्रक्रिया को बेहतर बनाएगा। सर्कुलर में ईपीएफ सदस्यों के ब्यौरों मसलन नाम और जन्म की तारीख आदि सही करने के लिए नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) जारी किया है।

SOP के मुताबिक, ईपीएफ के सदस्यों के ब्यौरों को आसानी से अपडेट किया जा सकता है और इसमें संशोधन खारिज होने की आशंका कम से कम होगी। नई प्रोसेस की मदद से, डेटा मिलान नहीं होने की वजह से होने वाले फर्जी मामलों से भी बचा जा सकता है। 23 अगस्त, 2023 को जारी ईपीएफओ सर्कुलर में कहा गया है, 'यह भी पाया गया है कि प्रोसेस से संबंधित मानक दिशा-निर्देश नहीं होने की वजह से कई मामलों में सदस्यों की पहचान में गलती हो जाती है और इस वजह से फर्जीवाड़ा और ठगी के मामले सामने आते हैं।

नए SOP में ईपीएफ सदस्यों को प्रॉफाइल से जुड़े 11 ब्यौरों को अपडेट करने की जरूरत होगी। ये मानक हैं: 1. नाम 2. लिंग 3. जन्म की तारीख 4. पिता का नाम 5. संबंध 6. वैवाहिक स्थिति 7. नौकरी ज्वाइन करने की तारीख 8. नौकरी छोड़ने की वजह 9. नौकरी छोड़ने की तारीख 10. राष्ट्रीयता 11. आधार नंबर।

पैसा निकासी का अनुरोध खारिज होने की मुख्य वजह यह रहती है कि सदस्य द्वारा दी गई जानकारी का मिलान, ईपीएफओ के पास उपलब्ध ब्यौरों से नहीं होता है। दावेदार का नाम और जन्म की तारीख का मिलान ईपीएफओ के रिकॉर्ड में मौजूद इस ब्यौरे से होना चाहिए। चूंकि अब EPFO ने नया SOP जारी कर दिया है, लिहाजा प्रोविडेंट फंड की निकासी का अनुरोध खारिज होने के मामले कम से कम होंगे।

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